इजरायल गाजा में लगातार हमले कर रहा है। इस बीच, इजरायली सांसदों ने एक नया कानून पारित किया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी के लिए गाजा में सहायता कार्य करना मुश्किल हो जाएगा।
यरुशलम: इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच, इजरायली सांसदों ने एक नया कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को गाजा के लोगों की सहायता करने से रोकता है। इस कानून के लागू होने से गाजा में सहायता पहुंचाने वाली UN एजेंसी के कार्यों में बाधा आएगी।
नए कानून के तहत, फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA की गतिविधियां इजरायल के भीतर प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। हालाँकि, यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं होगा।
इजरायल का नया कानून
इजरायल ने हमेशा UNRWA की आलोचना की है, और हालिया पारित कानून में इसके खिलाफ 92 वोट पड़े, जबकि 10 वोट विपक्ष में थे। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि गाजा के लोगों को अब सहायता मिलना कठिन हो जाएगा।
UNRWA की प्रवक्ता, जूलियट टौमा ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक बताया है, और चेतावनी दी है कि इससे गाजा और वेस्ट बैंक में कई मानवीय अभियानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इजरायल की UNRWA के खिलाफ नई कार्रवाई
इजरायल ने हमेशा UNRWA की आलोचना की है, और हाल ही में पारित कानून में 92 वोट उसके पक्ष में पड़े, जबकि 10 वोट विपक्ष में थे।
इस कदम से स्पष्ट है कि गाजा के लोगों को भविष्य में सहायता प्राप्त करना मुश्किल होगा। UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टौमा ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक करार दिया, और कहा कि इससे गाजा और वेस्ट बैंक में कई मानवीय अभियानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
UNRWA: इजरायल-फलस्तीन संकट में मानवता की रक्षा
UNRWA (यूनाइटेड नेशंस रिलिफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज) एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो इजरायल-फलस्तीन संकट के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करती है।
यह विशेष रूप से युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। इस एजेंसी की स्थापना 1949 में फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए की गई थी, और यह वर्तमान में लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है।