दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध: Flipkart और Amazon पर भी नहीं मिलेगी खरीदारी की अनुमति

दिवाली के मौके पर पटाखों पर प्रतिबंध: Flipkart और Amazon पर भी नहीं मिलेगी खरीदारी की अनुमति
Last Updated: 15 अक्टूबर 2024

पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या बिक्री की सुविधा देने से रोक दिया गया है। आइए जानें पंजाब में पटाखों पर लागू किए गए नियमों के बारे में।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम जारी किए हैं। सरकार ने पटाखों की लड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके साथ ही, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने या बिक्री की अनुमति नहीं दी गई है। संयुक्त पटाखों (शृंखला पटाखे या लड़ियाँ) के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया है।

केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' का होगा उपयोग: पंजाब सरकार के नए दिशा-निर्देश

पंजाब में केवल 'ग्रीन क्रैकर्स' की बिक्री और उपयोग की अनुमति है, जो कि हानिकारक रसायनों जैसे बेरियम लवण, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंशियम क्रोमेट के यौगिकों से मुक्त हैं।

सिर्फ लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही इन पटाखों का कारोबार कर सकेंगे, और निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।

पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर निषेध, प्रतिबंध और नियम लागू किए गए हैं।

ऑनलाइन ऑर्डर पर भी लगी रोक: पटाखों की बिक्री पर सख्ती

पंजाब सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करने और बिक्री पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के पीछे सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेशों का हवाला दिया गया है।

सरकार ने संयुक्त पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगा दी है। यह सभी नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है।

पटाखों के उपयोग का समय

पंजाब सरकार ने विभिन्न त्योहारों पर पटाखों के उपयोग के लिए समय निर्धारित किया है:

दीपावली (31 अक्टूबर): रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।

गुरुपर्व (15 नवंबर):

सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक

रात 9:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।

क्रिसमस (25-26 दिसंबर) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर-1 जनवरी): रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक।

इन समय सीमाओं के भीतर ही पटाखों का उपयोग करने की अनुमति होगी।

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