ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी चुनने का तरीका, जानें क्यों है यह जरूरी और कैसे करें आवेदन

ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी चुनने का तरीका, जानें क्यों है यह जरूरी और कैसे करें आवेदन
Last Updated: 24 नवंबर 2024

ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने में सहायक होता है। नॉमिनी चुनने से यह सुनिश्चित होता है कि ग्रेच्युटी राशि का वितरण सही व्यक्ति को होगा और इसके कारण परिवार में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। नॉमिनी का चयन करना एक सरल प्रक्रिया है। आइए जानें कि इसे कैसे किया जा सकता है।

नई दिल्ली: किसी भी कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण लाभ है, जो लंबे समय तक एक संस्थान में काम करने के बाद मिलता है। यह न केवल कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार के लिए भी मददगार साबित होता है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान असमय मृत्यु हो जाती है, तो ग्रेच्युटी की रकम उसे नॉमिनी को मिलती है।

नॉमिनी चुनना क्यों है जरूरी?

ग्रेच्युटी की रकम एक बड़ी राशि होती है, जो कर्मचारी के परिवार के लिए काफी मददगार हो सकती है। इस रकम को लेकर परिवार में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए नॉमिनी का चयन करना आवश्यक है। एक कर्मचारी यह तय कर सकता है कि वह अपनी ग्रेच्युटी राशि का वितरण किस तरह से करना चाहता है। आप एक से अधिक नॉमिनी भी चुन सकते हैं, और यह तय कर सकते हैं कि रकम का बंटवारा कैसे होगा।

ग्रेच्युटी के लिए नॉमिनी कैसे चुने?

हर कर्मचारी को अपने नॉमिनी का चयन करने का अधिकार होता है। इसके लिए आपको फॉर्म एफ भरना होता है, जिसे आपको अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में जमा करना होगा। आप एक या एक से अधिक नॉमिनी चुन सकते हैं और अपनी इच्छानुसार नॉमिनी बदल भी सकते हैं।

नॉमिनी किसे बनाया जा सकता है?

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत, कर्मचारी अपने पारिवारिक सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। इसमें पत्नी, बच्चे, आश्रित माता-पिता, आश्रित सास-ससुर और बेटे की विधवा तथा उसके बच्चे शामिल होते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक परिवारिक सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं, और यह तय कर सकते हैं कि ग्रेच्युटी रकम का किसे कितना हिस्सा मिलेगा।

नॉमिनी न होने की स्थिति में क्या होगा?

अगर किसी कर्मचारी ने नॉमिनी नियुक्त नहीं किया है, तो उसकी मृत्यु के बाद ग्रेच्युटी की राशि उसके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, और इस प्रक्रिया में समय भी लग सकता है।

नॉमिनी नियुक्त करने का तरीका

  • सबसे पहले आपको अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से फॉर्म एफ प्राप्त करना होगा।
  • फॉर्म में नॉमिनी का नाम, रिश्ते और शेयर के बारे में जानकारी भरनी होगी।
  • यदि एक से अधिक नॉमिनी हैं, तो आपको यह भी बताना होगा कि हर नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी।
  • इसके बाद, आपको अपने हस्ताक्षर और गवाह के साथ फॉर्म को एचआर डिपार्टमेंट में जमा करना होगा।

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