बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से कमाने का मौका, जानें आवेदन करने का तरीका

बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से कमाने का मौका, जानें आवेदन करने का तरीका
Last Updated: 8 घंटा पहले

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। योजना के तहत 12,500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 1,008 रिक्तियां हैं। लाभुकों को वाहन खरीद पर 50% तक या अधिकतम 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। 

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह तिथि 27 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि योजना के 11वें चरण में 12500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्तियां हैं, जिनमें से मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 1008 रिक्तियां हैं।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत अब तक 44754 लाभुकों को अनुदान दिया जा चुका है। इस योजना के तहत शतप्रतिशत आवेदन प्राप्त करने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस फैसले से जो लोग आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उन्हें एक और मौका मिल गया है।

पंचायतों के अनुसार रिक्तियों के लिए लिए जाएंगे आवेदन

विभाग के अनुसार, आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए स्वीकार किए जाएंगे, जहाँ रिक्ति उपलब्ध है। इसके साथ ही, जिस श्रेणी की रिक्ति है, उसी श्रेणी के लिए ही आवेदन मान्य होंगे। इस मामले में जिला अधिकारियों द्वारा पंचायत वार और श्रेणी वार रिक्तियों की सूची जारी की जाएगी। यदि किसी पंचायत या श्रेणी के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहाँ रिक्ति नहीं है, तो ऐसे आवेदन स्वतः अमान्य माने जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वाहनों, ई-रिक्शा और एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान प्रदान किया जाता है।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत 7 पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है! क्या आप पंचायत में रहते हैं? क्या आप अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह योजना आपके लिए है! इस योजना के तहत, प्रत्येक पंचायत से 7 पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इसमें 4 अनुसूचित जाति-जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य शामिल हैं, जिन्हें वाहन की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान सामान्य वाहन, ई-रिक्शा और एम्बुलेंस की खरीद पर दिया जाता है। यह योजना आपके समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज ही अपनी पंचायत से संपर्क करें!

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन और एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन की खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। एंबुलेंस की खरीद की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन की आखिरी तारीख: 15 अक्टूबर 2024

प्राथमिकता सूची का निर्माण (प्रखंड स्तर): 16 से 18 अक्टूबर

चयन सूची का प्रकाशन: 24 अक्टूबर

आपत्ति आमंत्रण: 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक

आपत्ति निराकरण: 5 नवंबर

अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन: 11 नवंबर

चयन पत्र का तामिला (प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा): 12 नवंबर से 19 नवंबर तक

अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन (वाहन खरीद के बाद): 20 नवंबर से

अनुदान राशि का भुगतान (लाभुक के खाते में): आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर (सीएफएमएस के माध्यम से)

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