बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में कोर्ट से राहत मिली। क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की गई। सिंह ने साजिश रचने वालों को कड़ी चेतावनी दी है।
Brij Bhushan Sharan Singh News: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिससे बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और उन लोगों को चेतावनी भी दी है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे।
कोर्ट से मिली राहत और बृजभूषण की प्रतिक्रिया
पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इससे पहले शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने भी पुलिस जांच से संतोष व्यक्त किया था। इस फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी जो उनके खिलाफ झूठी साजिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने साजिश रची उनका हाल आप सबने देखा है।”
उन्होंने यह भी मांग की कि कानूनों का गलत इस्तेमाल बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ लोग कानून का दुरुपयोग कर किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए।
राजनीतिक सियासत और हरियाणा चुनाव का संदर्भ
बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 11 बजे मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन 11 बजे के बाद वे न तो मुख्यमंत्री बने और न ही संतरी। इसके साथ ही उन्होंने खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए कहा कि जो भी गलत करेगा, उसे उसके कर्मों का परिणाम भुगतना होगा।
बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का भी आया बयान
कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और सांसद करण भूषण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्याय और सत्य की जीत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। न्यायपालिका जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद।” इस बयान से साफ होता है कि परिवार पूरी तरह से कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है और वे इसे बड़ी जीत मानते हैं।
पुलिस की जांच और क्लोजर रिपोर्ट
इस मामले में पुलिस ने 550 पन्नों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता और उसके परिवार ने भी पुलिस जांच के बाद कोई आपत्ति नहीं जताई।
इसके अलावा, अदालत ने 17 मई को उस पहलवान को तलब किया था, जिसने बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट 15 जून 2023 को दायर की गई थी, और शिकायतकर्ता ने उसका विरोध नहीं किया था। बाद में 1 अगस्त 2023 को शिकायतकर्ता और उसके पिता ने जांच पर संतोष जताया और कोई आपत्ति नहीं जताई।