हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कदम ऊर्जा विभाग द्वारा 64 करोड़ रुपये की आर्बिट्रेशन अवॉर्ड राशि जमा न करने के कारण उठाया गया है।
Shimala: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित 27 सिकंदरा रोड पर बने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह फैसला ऊर्जा विभाग द्वारा आर्बिट्रेशन अवॉर्ड का पालन न करने पर लिया गया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
64 करोड़ रुपये की राशि कोर्ट में जमा नहीं
कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को यह जांच करने का आदेश दिया कि किसकी लापरवाही के कारण 64 करोड़ रुपये की अवॉर्ड राशि सात प्रतिशत ब्याज सहित कोर्ट में जमा नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि दोषियों की पहचान जरूरी है ताकि ब्याज की राशि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से वसूली जा सके।
15 दिन में जांच और रिपोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी। कोर्ट ने पाया कि 13 जनवरी 2023 को एकलपीठ ने प्रतिवादियों को 64 करोड़ रुपये की राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद राशि कोर्ट में जमा नहीं की गई।
कुर्की का रास्ता साफ
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले इस निर्णय पर शर्त के साथ रोक लगाई थी कि यदि राशि जमा नहीं हुई, तो अंतरिम आदेश रद्द हो जाएंगे। 15 जुलाई 2024 को खंडपीठ ने यह रोक हटा दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की देरी से ब्याज का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ रहा है, जो अनुचित है।
जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन की कुर्की को प्रदेश के सम्मान के लिए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह भवन हर हिमाचली के लिए गर्व का प्रतीक है, लेकिन मौजूदा सरकार के फैसलों से प्रदेश की बदनामी हो रही है। उन्होंने इसे सरकार की विफलता का नतीजा बताया।