SC to Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को राहत, एक शर्त पर 'द रणवीर शो' फिर शुरू करने की अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को एक शर्त पर 'द रणवीर शो' शुरू करने की अनुमति दी और केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री के नियमन पर राय देने का नोटिस जारी किया।

SC to Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत देते हुए ‘द रणवीर शो’ को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि शो में शालीनता बनाए रखनी होगी। यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद से जुड़े मामले में आया है।

रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई

रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उस आदेश को हटाने की मांग की थी, जिसमें उनके शो के प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि इस शो से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, इसलिए इसका फिर से प्रसारण जरूरी है।

केंद्र सरकार को भी निर्देश जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रणवीर को ही राहत नहीं दी, बल्कि इस पूरे मामले को देखते हुए केंद्र सरकार को भी एक अहम नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित होने वाली सामग्री के नियमन पर राय देने को कहा है।

क्या है पूरा विवाद?

रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है, का नाम हाल ही में एक विवाद में आया था। पिछले महीने रोस्ट शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दौरान उन्होंने एक प्रतिभागी से बेहद अभद्र सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा, "क्या आप अपने माता-पिता को जीवन भर हर दिन संबंध बनाते देखना पसंद करेंगे या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?"

इस बयान के वायरल होने के बाद रणवीर इलाहाबादिया की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई। कई यूजर्स ने इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का मामला बताया। विवाद बढ़ने के बाद रणवीर, शो के होस्ट समय रैना और अन्य लोगों के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं।

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