Delhi: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi: अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट से नहीं मिली जमानत, 20 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Last Updated: 07 मई 2024

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज यानि मंगलवार (7 मई) को सुनवाई के दौरान 20 मई तक बढ़ा दी है

New Delhi: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार (7 मई) को शराब नीति से जुड़े ED मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 20 मई तक कर दी है। सुनवाई के दौरान उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया था।

21 को किया था गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने ED की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की 23 अप्रैल को न्यायिक हिरासत 7 मई यानि आज तक बढ़ाई थी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में  21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को परवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर उससे (ईडी) जवाब मांगा था। तब कोर्ट ने 15 अप्रैल को हुई मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

कोर्ट ने दिया आदेश

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ अवैध नहीं था और बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ED ने ये कदम उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी से उसकी जांच में देरी पर सवाल उठाया और एजेंसी से आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी से पहले मामले की फाइलें पेश करने को कहा। अदालत की पीठ ने ईडी से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो इस मामले में आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलें पेश करने को कहा है।

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