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Delhi BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत के पक्ष में जांच, जमानत सुनवाई 24 सितंबर तक टली

Delhi BMW Accident: आरोपी गगनप्रीत के पक्ष में जांच, जमानत सुनवाई 24 सितंबर तक टली

नई दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसे मामले में आरोपी गगनप्रीत की जमानत सुनवाई 24 सितंबर तक टल गई। वकील ने दावा किया कि जांच आरोपी के पक्ष में है, जबकि शिकायतकर्ता गंभीर स्थिति के कारण बयान नहीं दे पा रही है।

Delhi News: राजधानी दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। आरोपी के वकील ने दावा किया कि जांच उनके पक्ष में है, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद गगनप्रीत ने पीसीआर को कॉल कर मदद करने का प्रयास किया।

Delhi BMW Accident: जमानत सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित

नई दिल्ली के धौलाकुआं बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार, 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अदालत ने मामले की जांच पूरी होने तक सुनवाई टालने का फैसला किया, ताकि पुलिस पूरी तरह से आवश्यक सबूत इकट्ठा कर सके।

शिकायतकर्ता की पत्नी अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। पुलिस ने कहा कि उनके बयान और सीसीटीवी फुटेज की जांच पूरी होने के बाद ही जमानत याचिका पर अगली सुनवाई हो सकेगी।

हादसे का ब्योरा: वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत

धौलाकुआं में बीएमडब्ल्यू कार ने वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की बाइक को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुईं और अस्पताल में इलाज चल रहा है।

पुलिस ने बताया कि गगनप्रीत द्वारा तुरंत पीसीआर को कॉल करना इस बात का सबूत है कि उन्होंने मदद करने की मंशा दिखाई। यह घटना पूरे मामले की गंभीरता और जांच की प्राथमिकताओं को उजागर करती है।

आरोपी गगनप्रीत की सीडीआर को संरक्षित करने की मांग

आरोपी के वकील प्रदीप राणा ने अदालत से अनुरोध किया कि गगनप्रीत और वैन चालक गुलफाम की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को संरक्षित किया जाए। वकील का दावा है कि यह सीडीआर हादसे के सही तथ्यों को उजागर करने में अहम साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि आरोपी का मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर CDR संरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि यह मुकदमे में महत्वपूर्ण सबूत बन सके।

शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने क्या कहा

शिकायतकर्ता के वकील अतुल कुमार ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई पुलिस जांच पूरी होने और आवश्यक सबूत मिलने के बाद ही हो सकती है। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और इसमें 2-3 दिन लगेंगे।

अतुल कुमार ने आगे कहा कि पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए समय मांगा है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच पहलुओं को शामिल किया जाएगा। अदालत ने पुलिस की मांग पर सहमति जताई और सुनवाई 24 सितंबर तक स्थगित कर दी।

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