भारतीय सड़क परिवहन विभाग 15 अगस्त से नया FASTag वार्षिक पास सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है, जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल भुगतान को आसान और किफायती बनाएगा। इस पास को 3,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा और यह 200 बार तक टोल क्रॉसिंग की सुविधा देगा, जिससे वाहन चालकों को बड़ी बचत होगी। यह पास केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध होगा और एक वाहन के लिए वैध होगा।
FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से भारत में सड़क परिवहन विभाग ने FASTag वार्षिक पास सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भुगतान प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले निजी वाहन चालक 3,000 रुपये में यह वार्षिक पास लेकर 200 बार टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। इससे हर टोल क्रॉसिंग की औसत लागत लगभग 15 रुपये रह जाएगी, जो पारंपरिक टोल भुगतान के मुकाबले बहुत कम है। यह योजना केवल निजी वाहनों के लिए है और पास एक वाहन के लिए ही मान्य होगा।
केवल प्राइवेट वाहनों के लिए सीमित सुविधा
FASTag वार्षिक पास केवल निजी वाहनों के लिए उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों के नाम पर जीप, कार, वैन या इसी तरह के वाहन रजिस्टर्ड हैं, वे इस पास को खरीद सकेंगे। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रक, टैक्सी या कमर्शियल वाहनों के लिए इस योजना की सुविधा फिलहाल नहीं दी गई है।
इस नियम का उद्देश्य निजी वाहन मालिकों को खास तौर पर फायदा पहुंचाना है क्योंकि ये वाहन अधिक बार और लगातार टोल प्लाजा से गुजरते हैं। व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग से टोल व्यवस्था जारी रहेगी। इसलिए, अगर आपके पास कोई व्यावसायिक वाहन है तो आप इस वार्षिक पास का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
पास केवल एक ही वाहन के लिए वैध होगा
FASTag Annual Pass का इस्तेमाल केवल उस वाहन पर किया जा सकेगा जिसके लिए इसे खरीदा गया है। यह पास ट्रांसफर योग्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि एक बार जब आपने किसी वाहन के लिए यह पास खरीद लिया, तो इसे दूसरे वाहन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
इस नियम का मकसद धोखाधड़ी रोकना और टोल संग्रह में पारदर्शिता बनाए रखना है। इसलिए, यदि आपके पास एक से अधिक वाहन हैं, तो हर वाहन के लिए अलग से पास खरीदना होगा। यह पास वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से जुड़ा होगा और टोल प्लाजा पर वाहन की FASTag ID से मैच किया जाएगा।
वार्षिक पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर लागू होग
यह वार्षिक पास देश के नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) और एक्सप्रेसवे पर ही मान्य होगा। यानी इस पास से आप केवल उन टोल प्लाजा पर भुगतान कर सकेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर स्थित हैं।
यदि आप राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सड़कों या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले टोल प्लाजा से गुजरते हैं, तो वहां आपको अलग से टोल देना होगा। यह वार्षिक पास स्टेट एक्सप्रेसवे या राज्य स्तर के टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगा।
इसलिए, यात्रा से पहले यह जांच लेना जरूरी है कि आपकी यात्रा राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर ही होगी ताकि आप इस पास का फायदा उठा सकें।
एक बार खरीदा गया पास वापस नहीं किया जा सकेगा
FASTag Annual Pass एक बार खरीद लेने के बाद वापसी योग्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि यदि आपने यह पास खरीद लिया, तो किसी भी परिस्थिति में इसका पैसा वापस नहीं मिलेगा।
पास की वैधता एक वर्ष या 200 टोल क्रॉस के लिए होगी, जो भी पहले पूरा हो। एक बार वैधता समाप्त हो जाने पर नया पास खरीदना होगा और पुनः भुगतान करना होगा। इस नियम को समझना आवश्यक है ताकि खरीदारी के समय भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखा जा सके।
FASTag Annual Pass कैसे खरीदें?
इस पास को खरीदना आसान है और इसे ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि आपके वाहन पर FASTag पहले से सक्रिय और सही तरीके से लगा हो।
पास खरीदने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
- राजमार्ग यात्रा ऐप
- NHAI की आधिकारिक वेबसाइट
- MoRTH (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) की वेबसाइट
पास खरीदते समय आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag ID दर्ज करना होगा। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के विकल्प उपलब्ध होंगे।
FASTag Annual Pass से कितना लाभ होगा?
यदि आप सामान्य तौर पर टोल प्लाजा से 50 रुपये प्रति बार भुगतान करते हैं, तो 200 बार टोल क्रॉस करने पर आपका कुल खर्च 10,000 रुपये होगा। लेकिन इस वार्षिक पास के जरिए केवल 3,000 रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार, 7,000 रुपये की सीधी बचत होगी।
न केवल यह आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि टोल प्लाजा पर बार-बार रुकने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आपकी यात्रा भी तेज और आरामदायक होगी।