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GST Reform 2025: कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर की 33 दवाएं टैक्स-फ्री, देखें पूरी लिस्ट

GST Reform 2025: कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर की 33 दवाएं टैक्स-फ्री, देखें पूरी लिस्ट

GST काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 की बैठक में 33 जीवनरक्षक और महंगी दवाओं से GST पूरी तरह हटा दिया है। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। यह बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। अब कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी और मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी।

No GST on These Medicines: नई दिल्ली में 3 सितंबर 2025 को हुई GST काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए 33 जीवनरक्षक दवाओं से GST हटा दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और अन्य गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर लगने वाला 12% टैक्स घटाकर 0% कर दिया गया। यह नियम 22 सितंबर से लागू होगा, जिससे इलाज की लागत कम होगी और मरीजों व उनके परिवारों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

जीवनरक्षक दवाओं को मिली राहत

कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कई महंगी दवाओं पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले इन पर 12 प्रतिशत GST लागू था, लेकिन अब इन्हें शून्य श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका सीधा असर मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ेगा, क्योंकि महंगी दवाओं की कीमत अब कम हो जाएगी।

कब से लागू होंगे नए नियम

सरकार ने साफ किया है कि यह नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगी। इसका मतलब है कि नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मरीजों को यह राहत मिल जाएगी। अब तक टैक्स की वजह से दवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती थी, वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

कौन सी दवाएं होंगी GST फ्री

इन 33 दवाओं की लिस्ट में कई ऐसी दवाएं शामिल हैं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में जरूरी मानी जाती हैं। खासतौर पर कैंसर और ब्लड से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों के लिए ये दवाएं बेहद अहम हैं। अब इनकी खरीद पर कोई GST नहीं देना होगा।

GST फ्री दवाओं की पूरी लिस्ट

  1. Onasemnogene abeparvovec
  2. Asciminib
  3. Mepolizumab
  4. Pegylated Liposomal Irinotecan
  5. Daratumumab
  6. Daratumumab (subcutaneous)
  7. Teclistamab
  8. Amivantamab
  9. Alectinib
  10. Risdiplam
  11. Obinutuzumab
  12. Polatuzumab vedotin
  13. Entrectinib
  14. Atezolizumab
  15. Spesolimab
  16. Velaglucerase Alpha
  17. Agalsidase Alfa
  18. Rurioctocog Alpha Pegol
  19. Idursulphatase
  20. Alglucosidase Alfa
  21. Laronidase
  22. Olipudase Alfa
  23. Tepotinib
  24. Avelumab
  25. Emicizumab
  26. Belumosudil
  27. Miglustat
  28. Velmanase Alfa
  29. Alirocumab
  30. Evolocumab
  31. Cystamine Bitartrate
  32. C1-Inhibitor (injection)
  33. Inclisiran

टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव

GST काउंसिल ने न सिर्फ दवाओं को टैक्स फ्री किया है, बल्कि टैक्स स्लैब को भी आसान बना दिया है। अब सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। पहले 4 तरह के स्लैब थे, जिससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए टैक्स की गणना मुश्किल हो जाती थी।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से सिस्टम सरल होगा और कारोबारियों को राहत मिलेगी। साथ ही रोजमर्रा के कई सामान जैसे साबुन, साइकिल, टीवी और इंश्योरेंस सेवाओं पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। हालांकि तंबाकू, गुटखा और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

कितना होगा असर

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि टैक्स स्लैब में बदलाव और दवाओं पर GST खत्म करने से करीब 48,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इसका वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा बोझ नहीं आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की बात कही थी। अब उसी दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है।

आम जनता को सीधा फायदा

महंगी और जीवनरक्षक दवाओं से टैक्स हटने का सबसे ज्यादा फायदा उन परिवारों को होगा, जिन पर इलाज का भारी खर्च पड़ता था। अब कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे मरीजों के इलाज की लागत कम होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है।

22 सितंबर से शुरू होने वाले इन नए नियमों से आम लोगों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी।

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