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हाईकोर्ट का आदेश: मोहिबुल्लाह को पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए देने होंगे 30 हजार रुपये महीना

हाईकोर्ट का आदेश: मोहिबुल्लाह को पत्नी के गुजारे भत्ते के लिए देने होंगे 30 हजार रुपये महीना

उत्तर प्रदेश के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी रुमाना को 30 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तीन महीने का समय दिया, उसके बाद सुनवाई फिर से शुरू होगी।

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को पत्नी रुमाना के लिए हर महीने 30,000 रुपये भरण-पोषण देने का आदेश मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच विवाद निपटाने के लिए तीन महीने की अवधि निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि अगर नदवी इस दौरान भरण-पोषण का भुगतान नहीं करते या मध्यस्थता विफल रहती है, तो न्यायालय आगे सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने 55,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया, जिसमें से 30,000 रुपये हर महीने रुमाना को दिए जाएंगे। इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि न्यायालय पति की जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहा है और पत्नी के भरण-पोषण का अधिकार सुनिश्चित कर रहा है।

कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तीन महीने का समय दिया

हाईकोर्ट ने मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को तीन महीने का समय दिया है ताकि दोनों पक्षों के बीच समझौता किया जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सांसद नदवी भरण-पोषण का भुगतान नहीं करते या मध्यस्थता विफल रहती है, तो अंतरिम आदेश स्वतः समाप्त होगा और कोर्ट आगे सुनवाई जारी रखेगा।

इस प्रक्रिया का मकसद विवाद को समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से निपटाना है। अदालत ने इस मामले में न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के रिपोर्ट पर आधारित समाधान को प्राथमिकता देने की बात कही है।

पत्नी रुमाना का मोहिबुल्लाह नदवी पर आरोप

रुमाना ने कोर्ट में बताया कि उनका विवाह 22 अक्टूबर 2012 को मोहिबुल्लाह नदवी से हुआ था। शादी के बाद उन्हें यह पता चला कि नदवी पहले तीन बार शादी कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो चुकी थी, जिससे दो बेटियां हैं।

रुमाना के अनुसार, नदवी अब अपनी पांचवी पत्नी के साथ रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहिबुल्लाह ने उनके साथ मारपीट और दहेज उत्पीड़न किया। इस मामले में रुमाना और मोहिबुल्लाह का एक बेटा भी है, जिसका नाम अमिनुल्लाह है और वह 12 साल का है।

सांसद मोहिबुल्लाह का बयान

सपा सांसद ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि रामपुर के विकास कार्यों पर ध्यान देना उनकी प्राथमिकता है।

सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने की जानकारी दी और कहा कि वे किसी विवाद में उलझने की बजाय रामपुर की जनता के हित में काम करना चाहते हैं।

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