हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने पुराने सोने से नई अंगूठी बनाने में देरी के मामले में सुनार को 32 ग्राम सोना लौटाने का आदेश दिया है। ग्राहक को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए ₹35 हजार मुआवजा भी मिलेगा।
Business: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में Consumer Court ने ग्राहक के पक्ष में अहम फैसला सुनाते हुए एक ज्वैलर को 32 ग्राम पुराना सोना वापस करने का निर्देश दिया है। शिकायत के मुताबिक, ग्राहक ने नई अंगूठी बनवाने के लिए सुनार को पुराना सोना दिया था, लेकिन दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी उसे अंगूठी नहीं मिली। आयोग ने मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए ₹35 हजार मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
दो साल से अधिक समय तक नहीं मिली नई अंगूठी
मामला कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग के सामने उस समय पहुंचा, जब ग्राहक ने नई अंगूठी बनवाने के लिए अपना पुराना सोना सुनार को सौंपा। ग्राहक का आरोप था कि तय प्रक्रिया के बावजूद ज्वैलर ने लंबे समय तक नई अंगूठी तैयार नहीं की और बाद में पुराना सोना लौटाने में भी आनाकानी की।

दो साल से ज्यादा समय तक इंतजार के बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। शिकायत में पुराने सोने को वापस दिलाने के साथ-साथ लंबे समय तक हुई परेशानी के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई थी।
Consumer Commission ने सुनार को दिया सोना लौटाने का आदेश
मामले की सुनवाई के बाद कांगड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने ज्वैलर को ग्राहक का 32 ग्राम सोना वापस करने का निर्देश दिया। आयोग के आदेश से ग्राहक को उस संपत्ति की वापसी का रास्ता साफ हुआ, जिसे उसने नई ज्वैलरी तैयार कराने के लिए सुनार को दिया था।
आयोग ने मामले में ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और मुकदमे से जुड़े खर्च को भी ध्यान में रखा। इसके लिए सुनार को कुल ₹35 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
ग्राहक अधिकारों के लिहाज से अहम फैसला
Consumer Court का यह फैसला ग्राहकों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ज्वैलरी जैसी महंगी वस्तुओं के लेनदेन में ग्राहक द्वारा दिए गए सोने की मात्रा, शुद्धता, रसीद और तय शर्तों का रिकॉर्ड रखना बेहद जरूरी होता है।
पुराना सोना देकर नई ज्वैलरी बनवाने वाले ग्राहकों के लिए यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि सेवा में गंभीर देरी या सामान वापस करने से इनकार की स्थिति में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
आयोग के आदेश के अनुसार, संबंधित सुनार को 32 ग्राम सोना वापस करने के साथ ₹35 हजार की राशि मुआवजे के तौर पर देनी होगी। इससे ग्राहक को लंबे समय से चल रही परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।











