मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण के तहत 2 सितंबर 2025 के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि सही प्रक्रिया रीट याचिका के माध्यम से ही है, यह जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती।
Maratha Reservation News: मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के 2 सितंबर 2025 के हैदराबाद गजेट क्रियान्वयन के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका अधिवक्ता विनीत धोत्रे ने दाखिल की थी, जिसमें शासन निर्णय के वैध होने पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सही कानूनी रास्ता रीट याचिका दाखिल करना होगा।
मुंबई हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की
मुंबई हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण से जुड़े मामले में 2 सितंबर के शासन निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह याचिका जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती और यदि शासन निर्णय को चुनौती देनी है, तो इसके लिए सही रास्ता रीट याचिका दाखिल करना होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि इस विषय पर पहले से कई रीट याचिकाएं लंबित हैं और उनकी सुनवाई जारी है। इसलिए अलग से जनहित याचिका की आवश्यकता नहीं है। यह कदम अदालत द्वारा कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रखने और मामलों की प्राथमिकता तय करने का प्रयास माना जा रहा है।
याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि याचिका सही मायनों में जनहित से जुड़ी है, इसलिए इसे खारिज करना उचित नहीं था। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचकर अंतिम निर्णय की ओर बढ़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में अपील के साथ ही मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए यह कानूनी लड़ाई महत्वपूर्ण बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में स्पष्ट दिशा मिल सकती है।
हाईकोर्ट के दिशा-निर्देश और रीट याचिका विकल्प
अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि यदि वे चाहते हैं, तो इस मुद्दे को रीट याचिका के रूप में सक्षम खंडपीठ के सामने रख सकते हैं। यह निर्देश भविष्य में समान मामलों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा।
रीट याचिका के विकल्प के साथ, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि कानूनी प्रक्रिया व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से चले। इससे न केवल न्यायिक समय की बचत होगी, बल्कि विवाद का सही मंच पर निपटारा भी सुनिश्चित होगा।