वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे 30 सितंबर की समय सीमा से पहले एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन लें, ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
Business News: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के विकल्पों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2025 से पहले यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि याद दिलाई है। सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से एनपीएस के तहत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है, ताकि कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिल सके।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे 30 सितंबर के बाद यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे। मंत्रालय ने सभी पात्र कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और समय रहते अपना विकल्प चुनें, ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
UPS और NPS में अंतर
एनपीएस (National Pension Scheme) एक संरचित पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं की योगदान राशि निवेश के आधार पर बढ़ती है। वहीं, यूपीएस (Unified Pension Scheme) सुनिश्चित भुगतान के विकल्प के रूप में पेश की गई है। यूपीएस कर्मचारियों को सेवा के दौरान और सेवा समाप्ति के बाद निश्चित पेंशन सुनिश्चित करती है, जबकि एनपीएस में भविष्य की पेंशन राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।
सरकार ने यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी को भी बढ़ा दिया है। साथ ही, यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 और सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ के पात्र होंगे, यदि उनके सेवा के दौरान मृत्यु, अमान्यता या विकलांगता जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं।
UPS से NPS में एकतरफा स्विच सुविधा
वित्त मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए एकतरफा स्विच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तीन महीने पहले इस सुविधा का उपयोग कर सकता है। यह पहल कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में लचीलापन देती है और उन्हें उनके सेवा जीवन के दौरान बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद करती है।
20 जुलाई, 2025 तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था। नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से कहा कि वे समय रहते अपने विकल्प को पंजीकृत करें ताकि किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक समस्या से बचा जा सके।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपीएस को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एनपीएस के समान कर लाभ प्राप्त हैं। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपने निवेश और योगदान पर कर लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय योजना और अधिक मजबूत होगी।
UPS अपनाने के तर्क
वित्त मंत्रालय ने UPS अपनाने के पीछे तीन प्रमुख तर्क दिए हैं:
- सुनिश्चित पेंशन: यूपीएस कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद निश्चित पेंशन राशि प्रदान करता है।
- ग्रेच्युटी और मृत्यु लाभ: सेवानिवृत्ति या असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवार को बेहतर सुरक्षा।
- कर लाभ: एनपीएस के समान ही यूपीएस पर भी कर छूट लागू है।
इन विशेषताओं के कारण UPS उन कर्मचारियों के लिए आकर्षक विकल्प बन गई है, जो भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और स्थिर पेंशन चाहते हैं।