संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। मनी गेम्स पर रोक, विज्ञापन बंद, बैंकों को फंड ट्रांसफर रोकना, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा।
नई दिल्ली। संसद ने गुरुवार 21 अगस्त, 2025 को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किया गया था और इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना और साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाना है।
लोकसभा और राज्यसभा से पारित
यह विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास हुआ था और गुरुवार को राज्यसभा ने इसे बिना किसी बहस के मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। अब यह कानून बन चुका है और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
विधेयक के मुख्य प्रावधान
इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और इनके विज्ञापनों पर रोक होगी। इसके साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन गेम्स के लिए धन हस्तांतरित न करें। वहीं, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे वैध और सुरक्षित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।
क्यों जरूरी था यह बिल
भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और कई लोग बिना सोचे-समझे पैसा लगा रहे थे। इससे आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव बढ़ रहा था। सरकार ने इसे रोककर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और युवाओं को अनावश्यक जोखिम से बचाने का लक्ष्य रखा है।
खिलाड़ियों और आम जनता के लिए बदलाव
अब नकद जीतने वाले गेम्स पर प्रतिबंध रहेगा और खिलाड़ी केवल वैध प्लेटफॉर्म्स पर खेल सकेंगे। युवा वर्ग सोशल गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकता है और आम जनता वित्तीय जोखिम से सुरक्षित रहेगी।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मनी गेम्स पर रोक लगाना और सुरक्षित गेमिंग को बढ़ावा देना है। युवाओं और गेमिंग प्रेमियों से अपील की गई कि वे केवल वैध प्लेटफॉर्म्स का ही उपयोग करें।