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रेलवे नियम बदला: अधिक वजन सामान पर अब एयरपोर्ट की तरह शुल्क व जुर्माना लागू, 14 स्टेशनों पर नई व्यवस्था

रेलवे नियम बदला: अधिक वजन सामान पर अब एयरपोर्ट की तरह शुल्क व जुर्माना लागू, 14 स्टेशनों पर नई व्यवस्था

लखनऊ मंडल के 14 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वजन मापा जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन पर शुल्क और जुर्माना लगेगा। रेलवे बोर्ड ने ओवरलोडिंग रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया।

Lucknow: उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब लखनऊ मंडल के 14 बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान के वजन के अनुसार शुल्क देना होगा। यह नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर लागू होगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाने पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क वसूल किया जाएगा। अगर कोई यात्री बिना शुल्क के अधिक वजन ले जाता है तो उसके लिए जुर्माना भी तय किया गया है।

रेलवे ने बताया कि यह कदम ओवरलोडिंग को रोकने और यात्री सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्टेशन पर प्रवेश से पहले यात्रियों का सामान वजन मशीन के माध्यम से मापा जाएगा।

किन स्टेशनों पर लागू होगा नया नियम

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के तहत यह व्यवस्था लखनऊ, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, अयोध्या, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सुलतानपुर, बाराबंकी और गोंडा समेत कुल 14 स्टेशनों पर लागू होगी। इन स्टेशनों पर रेलवे द्वारा वजन मशीनें लगाई जाएंगी और यात्रियों का सामान निर्धारित मानक के अनुसार मापा जाएगा।

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि रेलवे बोर्ड के आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्री सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार करना है।

सामान का निर्धारित वजन और शुल्क

रेलवे ने यात्रियों के लिए पहले से सामान के वजन का नियम तय किया हुआ है। एसी फर्स्ट में 70 किलो, एसी सेकेंड में 50 किलो, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में 40 किलो और जनरल में 35 किलो सामान ले जाने की अनुमति है।

यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाता है तो उसे प्रति किलोग्राम दर से शुल्क देना होगा। इसके अलावा, बिना शुल्क के अधिक वजन ले जाने पर बुकिंग चार्ज का छह गुणा जुर्माना लगाया जाएगा। सामान का आकार बड़ा होने पर उसका घेरा भी देख कर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

नियमों का पालन सुनिश्चित करने की तैयारी

रेलवे ने पहले भी 2018 और 2022 में यह नियम लागू किया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। अब रेलवे ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए इसे फिर से कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को सामान के वजन के अनुसार शुल्क देना होगा और स्टेशनों पर इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

कुलियों की मांग

इस बीच, राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने लखनऊ सहित देश भर में रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने ग्रुप डी की नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। राम सुरेश, मोर्चा के समन्वयक, ने बताया कि ज्ञापन में कुलियों की मौजूदा परिस्थितियों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

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