भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइन के अनुसार 3 जनवरी, 2026 से चेक क्लीयरिंग सिर्फ 3 घंटे में होगी। यदि बैंक समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो चेक को ऑटोमेटिक पास मानकर सेटलमेंट किया जाएगा। इससे ग्राहकों को चेक क्लीयरिंग में बड़ी राहत मिलेगी और समयसीमा काफी कम हो जाएगी।
Same Day Cheque Clearing: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक क्लीयरिंग को तेज करने के लिए नया सिस्टम लागू किया है। पहले चरण में 4 अक्टूबर से चेक एक दिन में क्लीयर हो रहे हैं, जबकि 3 जनवरी, 2026 से दूसरा चरण शुरू होगा, जिसमें काउंटर पर जमा किया गया चेक मात्र 3 घंटे में पास या फेल किया जाएगा। अगर बैंक निर्धारित समय में जवाब नहीं देता है, तो चेक ऑटोमेटिक पास मानकर सेटलमेंट किया जाएगा। RBI का यह कदम ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और क्लीयरिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए है।
RBI का नया सिस्टम और चरण
रिजर्व बैंक ने चेक क्लीयरिंग को दो चरणों में लागू करने की योजना बनाई है। पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें चेक जमा होने के दिन ही क्लीयर हो रहे हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति सुबह चेक जमा करता है तो शाम तक उसका सेटलमेंट हो जाता है। इस पहल का उद्देश्य क्लीयरिंग की समयसीमा को कम करना और ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है।
दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इसके तहत चेक जमा होने के तीन घंटे के भीतर बैंक को पास या फेल होने की सूचना देनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेक जमा करता है, तो अधिकतम तीन बजे तक बैंक को चेक पास या फेल होने की जानकारी देनी होगी। यदि बैंक समय पर कोई जानकारी नहीं देता, तो चेक को स्वतः पास मानकर उसका सेटलमेंट किया जाएगा।
प्रक्रिया में बदलाव
नई व्यवस्था के तहत चेक जमा होने की प्रक्रिया और भी सरल और तेज होगी। पहले, चेक बैंक में जमा होने के बाद उसे स्कैन करके डिजिटली क्लीयरिंग हाउस को भेजा जाता था। अब Drawee Bank या भुगतानकर्ता बैंक को क्लीयरिंग हाउस से मिले चेक को तय समयसीमा के भीतर पास या फेल करना होगा।
पहले चरण में, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा हुए चेक क्लीयरिंग हाउस में भेजे जाते हैं और बैंक को शाम 7 बजे तक पास या रिटर्न की पुष्टि करनी होती थी। नए चरण में यह समय सीमा घटाकर तीन घंटे कर दी गई है।
ग्राहकों को क्या फायदा होगा
इस नए सिस्टम से ग्राहकों को लेनदेन में तेजी मिलेगी। चेक जमा होने के कुछ ही घंटों में अकाउंट में रकम क्रेडिट हो जाएगी। इससे खासकर व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अक्सर वित्तीय जरूरतों के चलते त्वरित धनराशि की आवश्यकता होती है।
सेटलमेंट के बाद अकाउंट में पैसे एक घंटे के भीतर क्रेडिट हो जाएंगे। इससे नकदी प्रवाह बेहतर होगा और बैंकिंग लेनदेन अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनेंगे।
नियम और सख्ती
नए नियमों के अनुसार, यदि चेक में कोई गलती है जैसे गलत तारीख, गलत साइन या अकाउंट नंबर में गड़बड़ी, तो बैंक को इसे पास करने से रोकने का अधिकार होगा। इसके बावजूद तय समयसीमा के भीतर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने पर चेक को वैध मान लिया जाएगा।
RBI ने इस नई व्यवस्था के तहत बैंकों के कामकाज और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्लीयरिंग हाउस को डिजिटली सक्षम बनाया है। इससे चेक क्लीयरिंग तेज और अधिक विश्वसनीय हो जाएगी।
डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया
इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य चेक क्लीयरिंग को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। ग्राहकों को अब चेक की क्लियरिंग स्टेटस पता करने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बैंक और ग्राहक दोनों ही आसानी से ऑनलाइन स्टेटस देख सकेंगे।
RBI का यह कदम बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी लाने और वित्तीय लेनदेन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और व्यवसायिक लेनदेन में आसानी होगी।