Columbus

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, उमर खालिद की याचिका पर 22 सितंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, उमर खालिद की याचिका पर 22 सितंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक टाल दी है। ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती हैं, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े आरोपियों को जमानत देने से इंकार किया गया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक टाल दी है। इन याचिकाओं में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार किया था। सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सितंबर को उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार किया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन या विरोध के नाम पर हिंसा की साजिश की अनुमति नहीं दी जा सकती। खालिद और इमाम के अलावा जिन लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज हुईं, उनमें मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल थे।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदर्शन और विरोध का अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित है, लेकिन यह केवल शांतिपूर्ण, संयमित और गैर-हिंसक तरीके से ही होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर लोगों को बिना किसी सीमा के प्रदर्शन करने का अधिकार दे दिया जाए, तो इससे सांविधानिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। अदालत ने यह भी कहा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाषण और शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें उचित सीमाओं और सुरक्षा मानकों के भीतर ही अनुमति दी जा सकती है।

क्या है मामला? 

उमर खालिद और शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों पर यह आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश रची थी। दंगे सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़के और इस दौरान हिंसा के कई मामले सामने आए। इन सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है और उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वे 2020 से जेल में हैं और निचली अदालत से जमानत न मिलने के बाद हाईकोर्ट में जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करने वालों में शामिल हैं:

  • उमर खालिद
  • शरजील इमाम
  • गुलफिशा फातिमा
  • मीरान हैदर
  • शिफा उर रहमान
  • मोहम्मद सलीम खान
  • अतहर खान
  • अब्दुल खालिद सैफी
  • शादाब अहमद
  • तस्लीम अहमद (जमानत याचिका हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने खारिज की)

सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई को 22 सितंबर तक स्थगित कर दिया है। कोर्ट की अगली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विस्तृत बहस होगी।

Leave a comment