चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस अधीन) ने चरस तस्करी के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है और उन्हें जेल की सजा सुनाई है। दोषियों में सुनील भट्ट, यशोद मेहरा और बिशन मेहरा शामिल हैं।
सुनील भट्ट को 12 वर्ष की जेल, यशोद मेहरा को 15 वर्ष की जेल और बिशन मेहरा को 10 वर्ष की जेल की सजा दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन पर आर्थिक दंड (जुर्माना) भी लगाया गया है। दो अभियुक्तों पर एक लाख रूपये का अर्थदंड और एक अभियुक्त पर देढ़ लाख रूपये का दंड है।
घटना की पृष्ठभूमि: अक्टूबर 2020 में पुलिस ने चेकिंग के दौरान धरसोंपरेवा रोड पर तीनों अभियुक्तों से चरस बरामद की थी। सुनील से 2 किलो व 3 किलो, और बिशन से 1 किलो चरस मिली थी। अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह और फोटोग्राफ सहित कुल 40 साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने अभियोजन का पक्ष रखा।