अडानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार के खुलने से पहले एक फाइलिंग जारी कर स्पष्ट किया कि समूह के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप नहीं लगाए गए हैं। यह बयान कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी देने के लिए जारी किया।
नई दिल्ली, 27 नवंबर 2024 अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी कर हाल ही में मीडिया में आई उन खबरों को गलत करार दिया है, जिनमें यह दावा किया गया था कि कंपनी के डायरेक्टर्स गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट प्रैक्टिस एक्ट (FCPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं। कंपनी ने इस बयान में कहा कि ये सभी स्टेटमेंट्स पूरी तरह निराधार हैं।
अडानी ग्रीन एनर्जी के अनुसार, गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DOJ) या अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की सिविल शिकायतों में किसी भी प्रकार के FCPA उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है। कंपनी ने यह जानकारी अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है, जिसे 27 नवंबर 2024 को शेयर बाजार में दाखिल किया गया था।
गौतम अडानी और अन्य पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं
अडानी समूह ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनके चेयरमैन गौतम अडानी, भतीजे सागर अडानी और डायरेक्टर विनीत जैन पर अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के विदेशी भ्रष्टाचार प्रैक्टिस एक्ट के तहत कोई रिश्वतखोरी का आरोप नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया कि केवल Azure और CDPQ के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने मीडिया रिपोर्ट्स की आलोचना करते हुए कहा कि इनमें समूह के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख पूरी तरह से गलत है। कंपनी का कहना है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और अडानी समूह के अधिकारियों पर एफसीपीए के उल्लंघन का आरोप नहीं है।
FCPA उल्लंघन का आरोप पूरी तरह निराधार
अपनी फाइलिंग में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा कि कुछ मीडिया हाउसों द्वारा अडानी समूह के एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर की गई रिपोर्टिंग गलत है। इन रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्टाचार अधिनियम (FCPA) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है।
अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी फाइलिंग में फिर से दोहराया कि इस समय इन तीनों पर अमेरिकी DOJ या SEC की तरफ से किसी भी प्रकार का एफसीपीए उल्लंघन का आरोप नहीं है।