झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बता दें कि बेल बॉन्ड भरने के बाद हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो जाएंगे।
रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को आखिर कार हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हेमंत सोरेन बेल बॉन्ड भरने के बाद जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें कि हेमंत सोरेन को रांची जमीन घोटाला मामले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह कई महीनों से जेल में बंद रहते हुए जमानत के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। उनकी जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गत 13 जून को जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Subkuz.com की जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी कुमार राजू ने कहां था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह पीएमएलए एक्ट (Prevention of Money Laundering Act, 2002) में निहित प्रविधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है।
पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी कुमारी अरोड़ा ने अदालत के समक्ष बताया था कि यह मामला मनी लांड्रिंग का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने का मामला है। जो केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया। जमीन उनका नहीं है, ऐसा केवल ईडी ही अनुमान लगा सकती हैं।