झारखंड: हाई कोर्ट ने किया फैसला, रांची में 600 होमगार्ड जवान संभालेंगे ट्रैफिक, 15 जून से ड्यूटी पर होंगे तैनात

झारखंड: हाई कोर्ट ने किया फैसला, रांची में 600 होमगार्ड जवान संभालेंगे ट्रैफिक, 15 जून से ड्यूटी पर होंगे तैनात
Last Updated: 18 मई 2024

झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए दायर PIL पर सुनवाई की। जिसके दौरान 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों की पोस्टिंग ट्रैफिक व्यस्था को सुधारने में लगाई जाएगी।

रांची ट्रैफिक: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस R. मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान subkuz.com टीम को बताया गया कि राजधानी में यातायात व्यवस्था, होमगार्ड के जवानों को सौंपी जाएगी। जिसमें 600 जवानों को 15 जून से यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश

मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी रांची में 900 स्वीकृत पद के विरुद्ध 371 ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही काम कर रहे हैं। जहां की व्यवस्था को देखकर कोर्ट ने कहा कि 600 होमगार्ड के जवान ट्रैफिक संभालने के लिए तैनात किए जाएंगे। खंडपीठ ने इस फैसले पर राज्य सरकार से कहा गया की होमगार्ड के 600 जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए 15 जून तक तैनात किया जाना चाहिए।

सुधार के लिए चौराहों पर सीसीटीवी

सरकार की ओर से अदालत को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि रांची में पंडरा और डोरंडा सहित 4 नए ट्रैफिक प्रशासन तैनात किया जाना है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए रांची में चौक-चौराहों पर 1052 सीसीटीवी का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके अलावा 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पोस्टिंग की जाएगी।

नियमों के उल्लंघन पर कटेगा चलन

यातायात विभाग की ओर से मॉल और दुकानों के पार्किंग में ही वाहन खड़े करने का एलान किया है। इसके अलावा सर्कुलर रोड में नाली बनने से जाम को हटाने के लिए उस क्षेत्र में टाइगर मोबाइल सहित 15 पुलिस जवानों को नियुक्त किया गया है।

ट्रैफिक एसपी कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को वाहनों के स्पीड चेक करने वाले उपकरण, गलत पार्किंग में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की व्यवस्था करने के लिए भी सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने का निर्देश देते हुए राजधानी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की

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