NCR में प्रदूषण पर SC का आदेश, 12वीं तक के स्कूल बंद रखने की सलाह, GRAP-4 की पाबंदियां जारी

NCR में प्रदूषण पर SC का आदेश, 12वीं तक के स्कूल बंद रखने की सलाह, GRAP-4 की पाबंदियां जारी
Last Updated: 18 नवंबर 2024

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर GRAP-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने और निगरानी बढ़ाने की हिदायत दी है।

Delhi-NCR: दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का निर्देश दिया। साथ ही, 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ का आदेश

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्रेप-4 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे, चाहे एक्यूआई स्तर 450 से नीचे चला जाए।

प्रदूषण को रोकने के लिए कार्रवाई की रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्य सरकारों और केंद्र को निर्देश दिया कि वे ग्रेप-4 के तहत उठाए गए सभी कदमों की जानकारी अगली सुनवाई से पहले प्रदान करें। साथ ही, सरकार को एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी आदेश दिया।

ग्रेप-4 का पालन अगले आदेश तक अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप-4 का पालन अगले आदेश तक अनिवार्य रहेगा, चाहे AQI 450 से नीचे चला जाए। राज्यों और केंद्र सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। इस कदम को प्रदूषण से बचाव के उपाय के तौर पर देखा जा रहा है।

दिल्ली में वाहनों पर प्रतिबंध

सीएक्यूएम के आदेश के अनुसार, स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल/इलेक्ट्रिक) से संचालित वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में किसी भी ट्रक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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