हरियाणा में सूचना अधिकार (Right To Information) के दौरान नियमों में बदलाव करते हुए अब आवेदक को अपनी पहचान के रूप में आईडी दिखानी होगी। बिना आईडी के आवेदन को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
चंडीगढ़ न्यूज़: राज्य में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अगर किसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ पहचान के रूप में आईडी प्रूफ भी लगाना होगा। बता दें कि उस आवेदन में आवेदक के एड्रेस के साथ-साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परिवार पहचान पत्र (PPP) या सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई एक ID होना जरूरी होगा। जानकारी के अनुसार अगर आवेदक को बिना आईडी के जानकारी उपलब्ध कराई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आयोग ने सरकार को जताई आपत्ति
बताया जा रहा है कि आवेदन के साथ कोई आईडी नहीं होने के बावजूद सूचना आयोग के पास कई मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर राज्य सूचना आयोग ने सरकार को लिखित रूप से शिकायत या आपत्ति जताई है। इसके बाद एक्शन लेते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, विभागाध्यक्षों और मुख्य प्रशासक, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तथा यूनिवर्सिटी के कुलपति को लिखित आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के लिए आई़डी प्रूफ अनिवार्य
आयोग द्वारा निर्देशों में कहा गया है कि सूचना अधिकार के तहत सूचना या जानकारी लेने वाले को आवेदन के साथ कोई ID प्रूफ की फोटो कॉपी भी साथ अटैच करनी होगी। अगर सुचना प्राप्तकर्ता अपने आवेदन के साथ पहचान ID नहीं लगाता है तो उसकी RTI का कोई जवाब नहीं दिया जाए। बता दें कि अगर नियमों की अनदेखी कर डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी उस RTI का जवाब देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।