Punishments For Rapists: पाकिस्तान में रेपिस्ट के लिए खौफनाक सजा: दोषियों को बनाया जाता है नपुंसक, कानून जानकर दहल जाएंगे आप

Punishments For Rapists: पाकिस्तान में रेपिस्ट के लिए खौफनाक सजा: दोषियों को बनाया जाता है नपुंसक, कानून जानकर दहल जाएंगे आप
अंतिम अपडेट: 8 घंटा पहले

दुनिया भर में रेप जैसी घिनौनी वारदातों को रोकने के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, लेकिन कई देशों में आज भी यह अपराध तेजी से बढ़ रहा है। 

नई दिल्ली: दुनिया भर में रेप जैसी घिनौनी वारदातों को रोकने के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं, लेकिन कई देशों में आज भी यह अपराध तेजी से बढ़ रहा है। भारत में जहां इस अपराध को लेकर कड़े कानूनों की मांग लगातार उठती रहती है, वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में रेपिस्ट के खिलाफ ऐसा कानून लागू किया गया है, जिसे सुनकर ही अपराधियों की रूह कांप जाती है। पाकिस्तान में रेप के दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा दी जाती हैं।

पाकिस्तान में रेप के मामलों में चौंकाने वाला आंकड़ा

पाकिस्तान में रेप की घटनाओं को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद डराने वाले हैं। साल 2023 में वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान खुलासा किया था कि पाकिस्तान में 82 फीसदी रेप के मामलों में आरोपी पीड़िता के अपने ही रिश्तेदार होते हैं। इनमें पिता, भाई, चाचा, मामा, दादा और नाना जैसे करीबी लोग शामिल होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में हर दो घंटे में एक रेप की वारदात होती हैं।

2020 में लागू हुआ था एंटी रेप ऑर्डिनेंस

पाकिस्तान में रेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए साल 2020 में इमरान खान की सरकार ने एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत रेप के दोषियों को केमिकल कैस्ट्रेशन (रासायनिक नपुंसकता) की सजा दी जाती है। यानी दोषी को एक विशेष इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वह हमेशा के लिए नपुंसक हो जाता है। सरकार ने यह सजा इसलिए लागू की ताकि अपराधियों के मन में डर पैदा हो और वे दोबारा इस तरह की हरकत न कर सकें।

पाकिस्तान में रेप मामलों की जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर पुलिस या सरकारी अधिकारियों को तीन साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, अगर कोई रेप पीड़िता की पहचान उजागर करता है, तो उसे भी कानूनी सजा का सामना करना पड़ता हैं।

क्या इस सख्त कानून से रुके अपराध?

भले ही पाकिस्तान ने रेप के दोषियों के लिए कठोर कानून बना दिया हो, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। 2017 से 2021 के बीच पाकिस्तान में 21,900 रेप के मामले दर्ज हुए थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़ा वास्तविकता से काफी कम है, क्योंकि सामाजिक डर के कारण कई मामले दर्ज ही नहीं कराए जाते।

भारत में भी उठती रही है कड़े कानूनों की मांग

भारत में भी कई बार रेपिस्ट के लिए कठोर दंड की मांग उठती रही है। निर्भया कांड के बाद देश में कई नए कानून बने, लेकिन अब भी लोग रेपिस्ट के लिए फांसी या नपुंसक बनाने जैसी सजा की वकालत करते हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी ऐसा कानून लागू हो सकता है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ हैं।

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