GST Annual Return Filing: किन टैक्सपेयर्स के लिए GST Annual Return है अनिवार्य, जानें अंतिम तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी

GST Annual Return Filing: किन टैक्सपेयर्स के लिए GST Annual Return है अनिवार्य, जानें अंतिम तारीख और महत्वपूर्ण जानकारी
Last Updated: 13 नवंबर 2024

ईटी ब्यूरो को Nangia Andersen India की अप्रत्यक्ष कर निदेशक तनुश्री रॉय ने जानकारी दी कि संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय GST रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

नई दिल्ली: हर वर्ष कुछ जीएसटी टैक्सपेयर्स को जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-9ए फॉर्म के माध्यम से अपनी वार्षिक रिटर्न जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। जीएसटी वार्षिक रिटर्न केवल वे टैक्सपेयर्स दाखिल कर सकते हैं जिनका GSTIN संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान सक्रिय था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि टैक्सपेयर्स को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले संबंधित वित्तीय वर्ष के सभी लागू रिटर्न, जैसे कि फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ और फॉर्म जीएसटीआर-3बी, को दाखिल करना होगा।

इन टैक्सपेयर्स के लिए आवश्यक वार्षिक रिटर्न

ईटी ब्यूरो के अनुसार, Nangia Andersen India की अप्रत्यक्ष कर निदेशक तनुश्री रॉय ने बताया कि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी टैक्सपेयर्स के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

इसके अलावा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक सोनी ने जानकारी दी कि जो टैक्सपेयर्स जीएसटी के अंतर्गत कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनते हैं, उन्हें वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए जीएसटीआर-9A फॉर्म का उपयोग करना अनिवार्य है।

इन करदाताओं के लिए छूट

तनुश्री रॉय ने बताया कि सरकार ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों के करदाताओं को जीएसटी वार्षिक रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। ये श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं: - इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर - सेक्शन 51 के तहत कर देने वाले करदाता - सेक्शन 52 के तहत कर देने वाले करदाता - आकस्मिक कर देने वाले करदाता - गैर-निवासी कर देने वाले करदाता

इन व्यापारियों के लिए एनुअल रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं

हाल ही में जुलाई महीने में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने जीएसटी रजिस्टर्ड छोटे कारोबारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनुअल जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में छूट देने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 के पहले प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को, जिनका वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कारोबार दो करोड़ रुपये तक है, उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट प्रदान की जाती है।

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