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कुणाल कामरा को तीसरा समन, अपमानजनक टिप्पणी मामले में 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश

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मुंबई पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में तीसरा समन जारी किया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कामरा को 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया गया है। 

एंटरटेनमेंट: स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने तीसरा समन जारी किया है। उन्हें 5 अप्रैल को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। मामला राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कामरा को पहले भी दो बार तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने जांच में शामिल होने से परहेज किया। 

विवाद मुंबई में एक शो के दौरान गाए गए पैरोडी गाने से शुरू हुआ। इस गाने में कामरा ने एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए उन पर व्यंग्य किया था। शिंदे, जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह के बाद शिवसेना के प्रमुख बने थे, को पैरोडी में "देशद्रोही" कहकर संबोधित किया गया था।

क्या है मामला?

मुंबई में आयोजित एक शो में कुणाल कामरा ने एक पैरोडी गीत प्रस्तुत किया था, जिसमें कथित तौर पर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया था। हालांकि, गाने में शिंदे का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था। इस गाने के बाद विवाद पैदा हुआ, और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहां शो की रिकॉर्डिंग की गई थी।

शिवसेना के एक विधायक की शिकायत के आधार पर खार पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की मानहानि से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद, पुलिस ने कामरा के खिलाफ तीसरा समन जारी किया है।

अग्रिम जमानत और कानूनी पहलू

मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने खार पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। सोमवार को खार पुलिस की एक टीम मुंबई के माहिम इलाके में कामरा के निवास पर पहुंची, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह समन के अनुसार पेश होंगे या नहीं। पुलिस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कामरा पहले दो समन पर पेश नहीं हुए थे।

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