1 जुलाई से सम्पूर्ण देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुकी है। इस दौरान नए आपराधिक कानूनों के तहत हरियाणा के सोनीपत में पहला और रोहतक जिले में दूसरा मामला दर्ज किया गया। इस तरह अब तक नए कानूनों के तहत 24 मामले दर्ज किये गए हैं।
पानीपत न्यूज़: देश में 1 जुलाई, 2024 यानि सोमवार से भारतीय दंड संहिता की नई धारा को लागू कर दिया गया। इस दौरान हरियाणा में कानून की नई धाराओं के तहत कुल 24 मामले दर्ज किए गए। जिनमें पहला मामला सोनीपत से तो दूसरा मामला रोहतक में हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया।
नई धाराओं की जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस कर्मी को काफी परेशानी उठानी पद रही है। थानों में मौजूद नए कानून की किताब और मोबाइल एप के जरिये मामला दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि हरयाणा के सबसे ज्यादा मामले रोहतक में दर्ज किए गए हैं।
नए क़ानूनी नियमों से पुलिसकर्मियों को हो रही परेशानी
मिली जानकारी के अनुसार, देश में नए क़ानूनी नियमों में बदलाव के साथ पहले दिन पुलिसकर्मियों को मामला दर्ज करने में थोड़ी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लेकर और मोबाईल एप की मदद से मामले दर्ज किये गए।
बता दें कि देश में 164 साल से चल रही आइपीसी (IPC) की धारा अब खत्म हो चुकी है। अब एक जुलाई से बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू की गई है। इस नवीनतम धारा के तहत सोनीपत में सबसे पहला मामला दर्ज किया गया।
नए कानूनी नियमों के साथ सोनीपत में पहला मामला दर्ज
subkuz.com को मिली जानकारी के मुताबिक, नए कानूनों लागू होने के बाद हरयाणा राज्य के सोनीपत जिले के सदर थाने में लूट की पहली वारदात हुई। जिसमें रतनगढ़ गांव के नजदीक कुछ बदमाश बिजली कर्मचारी की बाइक और मोबाइल फोन लूट कर भाग गए। पीड़ित बिजली कर्मचारी की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने 4 अज्ञात बदमाशों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309(4) के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
पुलिस आरोपितों की तलशी के लिए आसपास के इलाकों में लगे CCTV की फुटेज खंगाल रही है। बताया गया कि बिजली निगम में बतौर ALM बड़ासनी गांव के मंजीत रविवार (30 जून) रात को गांव रतनगढ़ से ट्रांसफार्मर में हुए फाल्ट को ठीक करने के लिए जा रहा था।
इसी दौरान जब वह भठगांव और रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर तीन-चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। मारपीट कर मंजीत की बाइक और मोबाइल फोन छीन कर भाग गए। जिसके बाद पीड़ित ने सुबह यानि 1 जुलाई को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया।
रोहतक पुलिस थाने में दर्ज हुआ दुसरा मामला
बताया गया कि रोहतक में भी एक हत्या के प्रयास की FIR दर्ज हुई, जो कि हरयाणामें दूसरी FIR दर्ज हुई है। वहीं, हत्या के मामले में यह की प्रदेश में पहली FIR बताई गई है। IMT थानाक्षेत्र के गांव भालौठ में एक युवक पर फायरिंग कर जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस ने नए कानून की भारतीय न्याय संहिता की धारा-109 (1), 3 (5) के तहत मुकदमा दर्ज किया।