Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंधों में कब मिलेगी ढील? सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को करेगा इस फैसले पर विचार

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंधों में कब मिलेगी ढील? सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को करेगा इस फैसले पर विचार
Last Updated: 12 घंटा पहले

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लागू की जाने वाली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत चरण 4 (GRAP-4) प्रतिबंधों के कार्यान्वयन में देरी पर नाराजगी जताई।

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (GRAP-4) प्रतिबंधों को फिलहाल जारी रखने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इन प्रतिबंधों में छूट देने पर 25 नवंबर को विचार किया जाएगा। कोर्ट ने खासतौर पर गैर-जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करने में हुई देरी पर नाराजगी जताई। 

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने प्रशासन से GRAP-4 के तहत निर्धारित सभी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की अपेक्षा की हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को पहली बार 2017 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता के आधार पर दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण-रोधी उपायों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में निगरानी हेतु 13 वकीलों की हुई नियुक्ति 

सर्वोच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु 13 वकीलों को न्यायालय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। इन आयुक्तों को दिल्ली के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं का दौरा कर यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिबंध सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं।अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को सूचित किया कि पिछले दो दिनों में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि अब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) GRAP-2 चरण के अंतर्गत आ गया है। हालांकि, शुक्रवार को दिल्ली में औसत AQI 373 दर्ज किया गया था, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता हैं।

प्रतिबंधों में ढील को लेकर सुप्रीम कोर्ट 25 नवंबर को करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-4) के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इससे पहले 18 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया था कि वे GRAP-4 प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए तुरंत टीमें गठित करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्वीकार किया कि GRAP-4 प्रतिबंधों का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पीठ ने कहा कि GRAP-4 के उपायों के नतीजे गंभीर हो सकते हैं, और इस कारण 25 नवंबर को यह निर्णय लिया जाएगा कि इन प्रतिबंधों में कोई ढील दी जानी चाहिए या नहीं।

GRAP-4 जैसे कठोर प्रतिबंध न केवल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इनके सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी गंभीर होते हैं। शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर संतुलित और गहन विचार करने का संकेत दिया है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित करते हुए आम जनता पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके।

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