Bengaluru Accident News: तेज रफ्तार मर्सिडीज ने महिला को कुचला, बाइक को भी मारी टक्कर, नशें में था कार ड्राइवर

Bengaluru Accident News: तेज रफ्तार मर्सिडीज ने महिला को कुचला, बाइक को भी मारी टक्कर, नशें में था कार ड्राइवर
Last Updated: 05 नवंबर 2024

इस घटना में आरोपी धनुष, जो कि बस फर्म एल वी ट्रैवल्स के मालिक परमेश्वर का बेटा है, उसने कथित तौर पर संध्या नाम की एक महिला को टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद, धनुष ने 23 वर्षीय सैयद अरबाज नामक एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे अरबाज घायल हो गया। यह जानकारी घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा दी गई हैं।

कर्नाटक: बंगलूरू में एक युवक ने शनिवार को मर्सिडीज कार से एक 30 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। घटना के बाद, आरोपी ने एक बाइक सवार को भी टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी शराब के नशे में था और वह एक निजी ट्रैवल फर्म के मालिक का बेटा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी हैं।

क्या है मामला?

बंगलूरू में एक 20 वर्षीय युवक ने मर्सिडीज़-बेंज कार से सड़क पर चल रही 30 वर्षीय महिला संध्या ए एस को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 6:45 बजे केंगेरी ट्रैफिक ट्रांजिट मैनेजमेंट सेंटर के पास हुई। संध्या को टक्कर मारने के बाद आरोपी धनुष ने एक बाइक सवार, 23 वर्षीय सैयद अरबाज को भी टक्कर मारी, जिससे अरबाज घायल हो गया।​

धनुष, जो निजी बस फर्म एल वी ट्रैवल्स के मालिक परमेश्वर का बेटा है, घटना के समय शराब के नशे में था। टक्कर के बाद, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। संध्या को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतका के परिजनों ने FIR को लेकर पुलिस पर लगाए आरोप

संध्या के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जबकि पुलिस का कहना है कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ। पुलिस ने बताया कि उनका आईटी सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से एफआईआर को दर्ज करने में देर हुई। संध्या के परिवार ने रविवार की सुबह लगभग 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई।​

पुलिस ने आरोपी धनुष के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (जो शराब या नशे की स्थिति में वाहन चलाने से संबंधित है) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, जैसे कि धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या), 125 (व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 281 (तेज गति से वाहन चलाना) के तहत मामला दर्ज किया हैं।

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