Columbus

CEC राजीव कुमार पर FIR का आदेश देने वाले जज ससपेंड:हाईकोर्ट ने कहा-वेवजह जल्दी फैसला सुनाया:गलत तथ्यों को लेकर हलफनामा को तैयार करवाया था

🎧 Listen in Audio
0:00

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और ग्यारह अन्य लोगो के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. आदेश देने वाले जज जय कुमार को सस्पेंड कर दिया है. आगे कोर्ट ने कहा कि जज ने बेवजह जल्दी फैसला लिया. उनसे ड्यूटी निभाने में भूल हुई है.

न्यूज़ PTI के अनुसार इस मामले पर हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद जज जय कुमार को निलंबन की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी.  सेशन कोर्ट ने यह मामला एक निजी शिकायत के आधार पर पुलिस के पास भेजा था. महबूबनगर के विधायक श्रीनिवास गौड़ पर तथ्यों को छिपाकर चुनावी हलफनामे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था. 2018 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामा को गलत जानकारी से तैयार किया था.

जज जय कुमार ने पुलिस को मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. साथ में जज जय कुमार ने पुलिस को चेतावनी भी थी कि अगर 12 अगस्त की शाम से पहले से पहले मामला दर्ज नही किया तो पुलिस के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया जाएगा. चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारीयों पर आरोप था कि उन्होंने अधिकारी और मंत्रियो के साथ आपसी मिलीभगत करके बिना कोई कार्रवाई किए चुनावी हलफनामा बंद कर दिया था.

Leave a comment