Delhi Politics News: क्या सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा महत्वपूर्ण फैसला, पढ़ें पूरी खबर

Delhi Politics News: क्या सीएम अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा महत्वपूर्ण फैसला, पढ़ें पूरी खबर
Last Updated: 13 सितंबर 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आएगा। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच द्वारा सुनाया जाएगा। यह मामला दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का है, जिसमें केजरीवाल को जून 2024 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर आज यानी शुक्रवार (13 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच सुबह साढ़े 10 बजे के बाद इस पर अपना निर्णय सुना सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी फैसला आज ही आएगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के कारण वे अब भी जेल में हैं।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फैसला रखा था सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुईयां की बेंच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। पहली याचिका सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत की है, जबकि दूसरी उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित है। पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हालांकि, कोर्ट ने इस दौरान संकेत दिए थे कि केजरीवाल को राहत दी जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय सभी पक्षों को सुनने के बाद ही लिया जाएगा।

केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान पेश की दलीले

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जानबूझकर की गई है और उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए। सिंघवी ने बताया कि सीबीआई की एफआईआर में शुरू में केजरीवाल का नाम शामिल नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की यह कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, ताकि केजरीवाल को उनकी गतिविधियों से रोका जा सके।

सिंघवी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को सिर्फ एक गवाही के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले के नॉन-अरेस्ट केस को गिरफ्तारी का मामला बना दिया गया और इसके लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया

CBI ने कोर्ट में क्या कहा?

सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बताया है। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनकी गिरफ्तारी वैध है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल "सांप-सीढ़ी" का खेल खेल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का कोई आधार नहीं हैं।

सीबीआई ने यह भी कहा कि किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है और गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद की गई थी। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। हालांकि, उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले तीन हफ्तों के लिए प्रचार करने हेतु जमानत दी गई थी

 

 

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