Delhi Update: RAU's IAS कोचिंग हादसा! एक्शन में आई एमसीडी (MCD) ने दिल्ली के अवैध कोचिंग सेंटर किए सील, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

Delhi Update: RAU's IAS कोचिंग हादसा! एक्शन में आई एमसीडी (MCD) ने दिल्ली के अवैध कोचिंग सेंटर किए सील, हाई कोर्ट पहुंचा मामला
Last Updated: 29 जुलाई 2024

दिल्ली के RAU IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते UPSC की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत का मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। इस हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा, MCD ने 13 अवैध कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है।

RAU's IAS हादसा: दिल्ली में शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे का नया अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और को ऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है की हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस एमसीडी के अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी।

जलभराव के कारण हुआ हादसा

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस (Rau's IAS) कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में शनिवार शाम को बारिश के बाद पानी भरने से हादसा हुआ। इस दौरान कोचिंग में UPSC की तैयारी करने वाले तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार MCD अधिकारीयों ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि भारी बारिश के कारण सड़क पर हुए जलभराव और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण यह पानी बेसमेंट में भर गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने हादसे की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही जांच और ममले में पूछताछ के लिए कई टीमें गठित की हैं।

बेसमेंट में कैसे हुआ जलभराव?

इस मामले पर काफी सवाल उठाये जा रहे हैं कि इतना पानी कोचिंग में कैसे भरा, जिससे छात्रों के डूबने जैसे हालत पैदा हो गए। इसे लेकर MCD अधिकारीयों ने बताय है कि, सड़क किनारे रहने वाले लोगों ने नालियों पर कब्जा कर रखा है, जिस वजह से सड़क पर पानी भर गया और वहां का सारा पानी बेसमेंट में घुस गया।

वहीं, दूसरी तरफ, कोचिंग सेंटर का गेट भारी बारिश के कारण बंद कर दिया गया था और इसके बाद उसके आगे एक स्टील शेड लगाया गया था। इस सवालों के जवाब में अधिकारीयों ने बताया कि जब पानी सड़क पर जमा हुआ तो बेसमेंट स्टील शेड टूट गया और पानी अंदर भर गया।

हाई कोर्ट पहुंचा मामला

दिल्ली में RAU IAS कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मामले में राष्ट्रीय प्रवासी मंच ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। इस याचिका में सुरक्षा गाइडलाइंस (Safety Guidelines) जारी करने और मृत छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। सोमवार को इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की जाएगी।

आरोपियों को लिया न्यायिक हिरासत में

हाई कोर्ट में दायर याचिका में छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने और हादसे की स्थिति में उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। दूसरी ओर, इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

याचिका में दिल्ली सरकार, MCD और रावआईएएस को पक्षकार बनाया गया है। फ़िलहाल,हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की देखरेख में इस मामले की जांच की मांग की गई है और अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने की अपील की है।

 

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