Delhi: UPSC Action! पूजा खेड़कर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने लिया फैसला

Delhi: UPSC Action! पूजा खेड़कर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने लिया फैसला
Last Updated: 01 अगस्त 2024

Delhi: UPSC Action! पूजा खेड़कर द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, कोर्ट ने लिया फैसला 

2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पूजा खेड़कर के दस्तावेजों की जाँच के आधार पर UPSC ने पूजा को CSE - 2022 नियमों के उल्लंघन करने का दोषी बताया है। आरोप है कि पूजा ने परीक्षा पास करने के लिए OBC तथा दिव्यांग कोटा का दुरुपयोग किया था। इस केस में आज अदालत अपना फैसला सुनाएगी।

New Delhi: सिविल सेवा अधिकारी (IAS) पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर आज अदालत में लिया गया है। पूजा खेड़कर द्वारा दायर जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। Delhi Patiala House Court के मुताबिक न्यायाधीश देवेंद्र जांगला ने सभी दलीलों को सुनने के बाद कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पूजा खेड़कर के वकील ने अपनी जमानत के दौरान दलील दी थी कि पूजा खेडकर ने कोई जानकारी नहीं छिपाई थी, बल्कि उसने प्रयासों की संख्या गलत बताई थी।

पूजा खेडकर ने दी अग्रिम जमानत याचिका

मिली जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर की तरफ से कोर्ट में जमानत की मांग की गई है। इस मेल में आरोपी पूजा खेडकर की ओरसे वकील ने कहा कि इस मामले में UPSC की शिकायत में धोखा-धड़ी का आरोप पूजा पर लगाया है। वर्तमान में अधिकारी नियमों के तहत पूजा खेडकर के पास भी कुछ अधिकार हैं।

उनका कहना है कि पूर्व ट्रेनिंग आईएएस पूजा के खिलाफ UPSC द्वारा की गई की शिकायत में झूठा दावा किया गया है कि पूजा खेडकर ने अपना नाम बदलकर एग्जाम दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने पूजा खेडकर के खिलाफ कई शिकायतों का दावा किया, लेकिन पूजा ने कहि भी अपनी जानकारी नहीं छिपाई, उसने बस अपने प्रयासों की संख्या गलत बताईथी।

पूजा खेडकर के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी

पूजा खेड़कर के वकील नेउनकी जमानत के लिए कोर्ट में पक्ष रखा कि उनके मुवक्किल के प्रतिनिधित्व की समीक्षा के बाद ही जुर्माना लगाया जा सकता है। या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कानून को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल को 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था।

खेडकर पर लगाया आरोप

UPSC की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पूजा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ में उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। पूजा पर आरोप था की उन्होंने अपना नाम, तस्वीर, ईमेल आईडी, माता-पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर में बदलाव करके अतिरिक्त प्रयास किए। UPSC ने पूजा के चयन को रद्द करने तथा आने वाले समय में परीक्षाओं में अयोग्य ठहराने की कार्यवाही शुरू की है।

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