दिल्ली: 80 हजार बुजुर्गों को कैसे मिलेगी पेंशन, जानें पात्रता और दस्तावेज़, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

दिल्ली: 80 हजार बुजुर्गों को कैसे मिलेगी पेंशन, जानें पात्रता और दस्तावेज़, पढ़ें पूरी प्रक्रिया
Last Updated: 5 घंटा पहले

दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक अहम घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 80 हजार नई पेंशन योजनाओं की शुरुआत की। ये पेंशन मौजूदा पेंशन योजनाओं से अलग होगी। इसके अलावा, सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया पोर्टल भी शुरू किया है, जिस पर सिर्फ 24 घंटे में 10 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों को लुभाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 80 हजार नई पेंशन योजनाओं की शुरुआत की। यह पेंशन मौजूदा पेंशन योजनाओं से अलग होगी। इस योजना के लिए एक नया आवेदन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिस पर 24 घंटे में 10 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

केजरीवाल ने बताया कि अब दिल्ली में 5 लाख 30 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, और यह पोर्टल 80 हजार पात्र नए आवेदन मिलने तक सक्रिय रहेगा।

देशभर में वृद्धावस्था पेंशन की अलग-अलग राशि तय की गई है

जो राज्यों के हिसाब से भिन्न है। आम आदमी पार्टी के अनुसार, राजस्थान में बुजुर्गों को प्रति माह 1150 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह राशि 1000 रुपये, गुजरात में 700 रुपये और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 600 रुपये है। ओडिशा में बुजुर्गों को 300 रुपये, जबकि असम और गोवा में यह राशि 500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।

वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत बुजुर्गों को मिलती है पेंशन

वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत, 60-69 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को प्रतिमाह 2000 रुपये पेंशन दी जाती है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बुजुर्गों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलती है। वहीं, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को प्रतिमाह 2500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है।

दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

पेंशन लेने के लिए निर्धारित पात्रता

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन करने से पूर्व आवेदक दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।
  • परिवार की आय 10 हजार रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आधार नंबर आवेदन करने के लिए अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता जो आधार से जुड़ा हुआ हो।
  • आवेदक को अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • आवास संबंधी दस्तावेज, जो वर्तमान पता दिखाता हो।
  • बैंक खाता विवरण (जो आधार से जुड़ा हो)।
  • स्व-प्रमाणित आय घोषणा।
  • अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक प्रमाण।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Step By Step)

  • यदि आवेदक इस योजना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो वह ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर आवेदन कर सकता है।
  • आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सहायता के लिए आवेदक संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
  • संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों के नाम और पते की सूची विभागीय वेबसाइट (https://socialwelfare.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।

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