प्रमंडलीय आयुक्त ने दुर्गापूजा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने दुर्गापूजा उत्सव के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा पंडाल की ऊँचाई 40 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रतिमा की ऊँचाई भी 20 फीट से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।
Patana: प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने दुर्गापूजा पंडाल और प्रतिमाओं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रतिमा की ऊंचाई 20 फीट से अधिक नहीं रखी जानी चाहिए।
प्रमंडलस्तरीय बैठक की आयोजित
आयुक्त ने यह निर्देश सोमवार को दुर्गापूजा और दशहरा को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित प्रमंडलस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए। इस बैठक में आइजी गरिमा मलिक, शाहाबाद के डीआइजी और पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, तथा कैमूर के सभी छह जिलों के डीएम, एसपी-एसएसपी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अधिकारी ने जारी किए निर्देश
आयुक्त मयंक वरवड़े और आइजी गरिमा मलिक ने दुर्गापूजा और दशहरा के अवसर पर सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
- त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुदृढ़ उपाय करने होंगे।
- यातायात के लिए विशेष प्रबंध की तैयारी।
- सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी, और भीड़ पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी।
इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, विसर्जन आदि का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
- क्षेत्र में भीड़-प्रबंधन, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी।
- सार्वजनिक स्थलों पर दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
- जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को क्षेत्र का जायजा लेने के लिए भ्रमणशील रहना होगा।
- अफवाहों का त्वरित खंडन किया जाएगा।
आपात स्थिति की तैयारी
आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) को तैयार रखा जाएगा।
त्योहारों की डेट -
नवरात्र: 3 अक्टूबर से शुरू
सप्तमी: 10 अक्टूबर
महाअष्टमी एवं महानवमी: 11 अक्टूबर
दशहरा: 12 अक्टूबर
दीपावली: 31 अक्टूबर
छठ पूजा: 7-8 नवंबर
सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड़
- पूजा पंडालों में सीसीटीवी और वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
- आयोजकों को अग्निशमन की ठोस व्यवस्था सौंपी गई।
- अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य है।
- आपत्तिजनक स्लोगन और कार्टून पर रोक रहेगी।
- प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी तालाबों में किया जाएगा।
- आतिशबाजी और डीजे पर पूर्णत: रोक रहेगी।
पूजा समितियों से जुड़ी व्यवस्थाएं
- पूजा समितियों से 20-20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करने को कहा गया है।
- साफ-सफाई, रोशनी, आपात चिकित्सा व्यवस्था आदि के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।