Lok Sabha Election 2024: चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों को दिए निर्देश, बच्चों को चुनाव से रखे दूर, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए

Lok Sabha Election 2024: चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों को दिए निर्देश, बच्चों को चुनाव से रखे दूर, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए
Last Updated: 16 अप्रैल 2024

पंजाब में लुधियाना की चुनाव अधिकारी साक्षी कुमारी साहनी ने सभी राजनीतिक दलों को बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहां कि चुनावी प्रक्रियाओं में बच्चों को दूर रखा जाए और आदेशों का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ नियमों के मुताबिक सख्त कार्रवाई जाए।

लुधियाना: जिला निर्वाचन अधिकारी साक्षी कुमारी साहनी ने सोमवार (१५ अप्रेल) को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अपने कार्यालय में एक बैठक की और लोकसभा चुनाव-2024 से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को लेकर वार्तालाप किया। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की गतिविधि में बच्चों के इस्तेमाल करने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का आदेश दिया। इसके साथ ही बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहां कि 24 घंटे के अंदर-अंदर इस नोटिस का जवाब भी देना हैं।

नियमों के मुताबिक हो चुनाव: साहनी

अधिकारी ने Subkuz.com को बताया कि बैठक के दौरान साक्षी साहनी ने राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहां कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के दौरान बच्चों को किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों को वाहन या रैली में ले जाना, उनसे नारे लगाना, पोस्टर या पंपलेट बंटवाना या कोई अन्य चुनाव संबंधी गतिविधियों में शामिल करने पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बीते दिनों रायकोट में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की चुनावी रैली में बच्चें भी शामिल हुए, जिसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह फरमान जय किया हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारी साहनी ने बैठक के दौरान उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 24 घंटे के अंदर-अंदर चुनाव के लिए जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने मतदान से संबंधित विभिन्न प्रकार गतिविधियों की समय सारणी को लेकर भी बैठक में चर्चा की हैं. बताया कि कर्मचारियों की पहली रैंडमाइजेशन 25 अप्रैल को होगी, उसमे मतदान कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से संबंधित पूरी जानकारी फॉर्म 12- पर दी जाएगी।

पंजाब में एक जून को वोटिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी साहनी ने अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देश के साथ यह भी बताया कि चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि 14 मई तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। तथा नामांकन की जांच 15 मई और  उम्मीदवार के द्वारा नाम वापसी की तारीख 17 मई निश्चित की गई हैं। 1 जून को प्रदेश में मतदान होंगे और 4 जून को पुरे देश के वोटों की गिनती होगी। बैठक के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त (जे) मेजर अमित कुमार सरीन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शमिल हुए थे।

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