केंद्र सरकार ने गुरुवार को देशभर के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर में संशोधन करते हुए इसे बढ़ाकर 1035 रुपये प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी तीन स्तरों पर की गई है, जिसमें अलग-अलग श्रेणियों के मजदूरों को उनके कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग मजदूरी दर निर्धारित की गई हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इस फैसले का उद्देश्य श्रमिकों की जीवन-यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी आय को बढ़ाना है। इस संशोधन का लाभ विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा, जिनमें भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन, और कृषि शामिल हैं। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को उनके कौशल स्तर और भौगोलिक श्रेणी के आधार पर विभाजित किया गया हैं।
1. अकुशल मजदुर (लेवल ए)
सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की है। निर्माण, झाड़ू लगाने, सफाई, और लोडिंग एवं अनलोडिंग जैसे अकुशल कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए अब न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन (यानी 20,358 रुपये प्रतिमाह) निर्धारित की गई है। यह कदम श्रमिकों की जीवन-यापन लागत को देखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
2. अर्ध कुशल मजदुर (लेवल बी)
सरकार ने अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 868 रुपये प्रतिदिन (22,568 रुपये प्रतिमाह) निर्धारित की है। इसके साथ ही कुशल श्रमिकों, लिपिकीय कर्मचारियों और शस्त्र रहित चौकीदारों के लिए यह दर 954 रुपये प्रतिदिन (24,804 रुपये प्रतिमाह) तय की गई है। ये नए दरें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जीवन-यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं और यह एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होंगी।
3. उच्च कुशल मजदुर (लेवल सी)
सरकार ने शस्त्र सहित चौकीदारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 1,035 रुपये प्रतिदिन (26,910 रुपये प्रतिमाह) निर्धारित की है। केंद्र सरकार हर साल अप्रैल और अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में छह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन करती है। यह कदम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा।