मध्य प्रदेश: MP के अनफिट नर्सिंग कॉलेजों पर कोर्ट की सख्त कार्रवाई, CM मोहन यादव ने बंद कराने के दिए निर्देश

मध्य प्रदेश: MP के अनफिट नर्सिंग कॉलेजों पर कोर्ट की सख्त कार्रवाई, CM मोहन यादव ने बंद कराने के दिए निर्देश
Last Updated: 28 मई 2024

मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की लिस्ट में कई कॉलेज अनफिट पाए गए हैं। जिसके बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने नियम-कायदों की अनदेखी कर चलाये जाने वाले सभी कॉलेजों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद अनफिट नर्सिंग कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में शिक्षा आयुक्त ने जिलों के SDM को लिस्ट भेज दी है। उसके साथ ही सीएम ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र के प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करे। इसमें कहा कि नर्सिंग कॉलेजों के पुराने छात्र इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे और अपनी परीक्षा दे सकेंगे।

MP के 31 जिलों के कॉलेजों पर कार्रवाई

दरअसल, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया है और कार्रवाई के दौरान उनकी मान्यता निरस्त की गई है। बंद होने वाले कॉलेजों में बैतूल जिले के 8, भोपाल के 6, इंदौर के 5, सीहोर के 4, धार के 4, छतरपुर और नर्मदापुरम के 3-3, भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल के दो-दो, अलीराजपुर, अनूपपुर, देवास, उज्जैन, उमरिया, ग्वालियर, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, विदिशा और श्योपुर जिले के एक- एक नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए गए हैं। जिन्हें बंद करने के लिए सीएम ने  निर्देश दिए गए हैं।

अनफिट पाए गए नर्सिंग कॉलेज

subkuz.com को मिल जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में कॉलेजों में चलाये गए नियम-कायदों की अनदेखी कर नर्सिंग कॉलेज चलाए जा रहे थे। जिनमें 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं। इनमें तो बुनियादी ढांचा और ही फैकल्टी की सुविधा थी।

यह मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने इसकी जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंपी। उसके बाद इन कॉलेजों की जांच शुरू की, लेकिन हाल ही में जांच के दौरान CBI को पता चला कि उसके अपने अधिकारी ही मामले की जांच के पीछे भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

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