Odisha: ओडिशा के पुलिस प्रशासन ने दिया आदेश, SSB जवानों के लिए टैटू पर प्रतिबंध, 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने का निर्देश

Odisha: ओडिशा के पुलिस प्रशासन ने दिया आदेश, SSB जवानों के लिए टैटू पर प्रतिबंध, 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने का निर्देश
Last Updated: 13 अप्रैल 2024

भुवनेश्वर के DCP (सिक्योरिटी) ने मंगलवार (9 अप्रैल) को टैटू से संबंधित एक आदेश जारी किया। जिसके तहत ओडिशा पुलिस ने स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन (SSB) के जवानों को 15 दिनों के भीतर शरीर से टैटू हटाने का निर्देश दिया है।

Bhubneshwar News: लोकसभा चुनाव 2024 एवं ओडिशा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओडिशा पुलिस प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। इसमें SSB  के सभी जवानों से कहा गया है कि वे 15 दिनों के भीतर अपने शरीर पर बने टैटू हटवा लें। इसक उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बता दें की यह कानून सिर्फ स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन (SSB) में लागू होगा।

विशेष सुरक्षा बटालियन के लिए नोटिस जारी

प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में कहा कि बड़ी संख्या में बटालियन के जवान अपने शरीर पर टैटू बनवाते हुए पाए गए हैं। ये हरकत अश्लील और अपमानजनक दिखती हैं। इससे सिर्फ बटालियन, बल्कि ओडिशा पुलिस की छवि भी खराब होती है। आदेश दिया कि, वर्दी पहनने पर दिखाई देने वाले टैटू रखने की इजाजत नहीं है। साथ ही सभी गार्ड प्रभारियों को शरीर पर टैटू रखने वाले जवानों की एक लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है।

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

यह निर्देशनामा स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन (SSB) की उपायुक्त कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। जिसके दौरान कहा है कि टैटू बनाने वाले जवानों  की सूची तैयारी की जाए और उनको 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने के लिए आदेश दिए जाए। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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