पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, तीन हफ्तों में दाखिल करना होगा जवाब, जानें पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 13 मार्च तक रोक लगाई है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जांच में सहयोग करने को कहा गया।

Puja-khedkar: पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 17 मार्च तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

गिरफ्तारी से सुरक्षा की अवधि बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से सुरक्षा की समय सीमा बढ़ा दी। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

पूजा खेडकर के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस उन्हें जांच के लिए नहीं बुला रही है, जबकि वह सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले, 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस जारी किया था।

पूजा खेडकर पर क्या हैं आरोप?

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2022 के आवेदन में गलत जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका

इससे पहले, हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है और जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम से छेड़छाड़ की साजिश को उजागर करने के लिए जांच आवश्यक है।

दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने किया याचिका का विरोध

दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था। यूपीएससी ने कहा कि पूजा खेडकर ने सार्वजनिक संस्थान और समाज के साथ धोखाधड़ी की है, इसलिए मामले की गहराई से जांच के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

हाईकोर्ट में मिली थी अंतरिम सुरक्षा

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2024 को अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था और पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी। हालांकि, यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने इस याचिका का विरोध किया था।

क्या होगी आगे की कार्रवाई?

अब सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को 17 मार्च तक राहत दी है और तीन हफ्ते के भीतर सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस दौरान उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अगर उनके खिलाफ नए सबूत सामने आते हैं, तो कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।

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