Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, बॉलीवुड स्टार की करोड़ों की जमीन पर चल सकता है बुलडोजर, जानें क्या है वजह?

Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड सरकार का बड़ा एक्शन, बॉलीवुड स्टार की करोड़ों की जमीन पर चल सकता है बुलडोजर, जानें क्या है वजह?
Last Updated: 10 नवंबर 2024

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र में एक बॉलीवुड स्टार की करोड़ों की ज़मीन पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। नियमों का उल्लंघन कर खरीदी गई इस ज़मीन की रिपोर्ट जिला प्रशासन ने सरकार को सौंपी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर की गई जांच में कई बड़े उद्योगपतियों और हस्तियों के नाम सामने आए हैं।

Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नियमों को नजरअंदाज कर बेशकीमती जमीनों की खरीद-फरोख्त जोरों पर है। अब मुंबई के एक उद्योगपति के बाद एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता की करोड़ों रुपये की ज़मीन भी अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा क्षेत्र में खरीदी गई है, जिसे राज्य सरकार जल्द ही जब्त कर सकती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर जिला प्रशासन ने फिल्म अभिनेता सहित 23 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट शासन को भेजी है। चार साल पहले अभिनेता ने इस ज़मीन को खरीदी थी, लेकिन अब तक वहां किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

भू-कानूनों का उल्लंघन करने वाले 10 मामलों की जांच

सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर जिला प्रशासन ने हाल ही में बॉलीवुड हस्तियों और उद्योगपतियों द्वारा खरीदी गई भूमि की जांच शुरू की। इन लोगों ने कमजोर भू-कानूनों का फायदा उठाकर जमीन खरीदी है। फिलहाल, 10 मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से आठ अदालतों में हैं और पांच मामलों में जमीन जब्त करने का निर्णय लिया जा चुका है।

शासन से मंजूरी मिलने पर कार्रवाई की उम्मीद

स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां के बालीवुड सितारों, राजनेताओं और अधिकारियों ने पूर्व में नियमों की अनदेखी करते हुए भूमि खरीदी और आलीशान कोठियां बनाईं। इसके साथ ही धार्मिक कार्यों के नाम पर भी जमीनों का उपयोग किया गया है, और जंगलों को भी नहीं छोड़ा गया। अब इन सभी मामलों की जांच की जानी चाहिए, यह जानने के लिए कि इन लोगों ने किन नियमों के तहत यह भूमि खरीदी और क्या वे इसका सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

फिल्म अभिनेता को शासन से मिली थी अनुमति

शासन स्तर से अनुमति प्राप्त थी, लेकिन फिल्म अभिनेता को लमगड़ा में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदने की इजाजत दी गई थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस भूमि का वास्तविक उद्देश्य क्या था। उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोगों को भवन निर्माण के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति होती है, जबकि इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए शासन और प्रशासन से विशेष अनुमति लेना आवश्यक होता है

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