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Uttarakhand Panchayat Elections: आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत, अधिकतम खर्च की सीमा में की बढ़ोतरी, जानें कितना कर सकेंगे खर्च?

Uttarakhand Panchayat Elections: आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत, अधिकतम खर्च की सीमा में की बढ़ोतरी, जानें कितना कर सकेंगे खर्च?
Last Updated: 07 दिसंबर 2024

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान को छोड़कर अन्य सभी पदों के लिए खर्च की सीमा को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि पहले की तरह यथावत रहेगी।

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए खर्च की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। हालांकि, नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि पहले की तरह ही बनी रहेगी।

त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद यदि चुनाव नहीं होते, तो यह पंचायतें प्रशासकों के पास चली जाती हैं। चुनाव अगले साल प्रस्तावित हैं, और राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है। इसी के तहत पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई हैं।

चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा (रुपये में)

पद                        पहले                अब

सदस्य ग्रापं           10 हजार           10 हजार

उप प्रधान           15 हजार           15 हजार

ग्राम प्रधान           50 हजार           75 हजार

क्षेपं सदस्य           50 हजार           75 हजार

जिपं सदस्य  1.40 लाख            दो लाख

कनिष्ठ उपप्रमुख   50 हजार           75 हजार

ज्येष्ठ उपप्रमुख   60 हजार           एक लाख

प्रमुख क्षेपं           1.40 लाख   दो लाख

उपाध्यक्ष जिपं   2.5 लाख           तीन लाख

अध्यक्ष जिपं   3.50 लाख   चार लाख

 

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