बिहार में फिर से शिक्षा विभाग और राजभवन दोनों आमने-सामने आ गए हैं। 9 मार्च को बिहार शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटियों (university) के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी है।
Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी (university) के खाते के संचालक पर लगाई रोक हटा ली है। 28 फरवरी की बैठक में कुलपतियों के शामिल नहीं होने के बाद शिक्षा विभाग ने एक विश्वविद्यालय को छोड़कर तमाम राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के बैंक खाते से लेन-देन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इस संबंध में विभाग की ओर से कुलपतियों के वेतन को रोक दिया था।
कुलपतियों की बैठक: 9 मार्च
मिली जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से 9 मार्च को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। बताया कि शिक्षा विभाग की उच्च शिक्षा के उपनिदेशक ने परीक्षा की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई है। उपनिदेशक (deputy director) दीपक कुमार ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को भेजे पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयों में विलंबित परीक्षाओं की स्थिति की समीक्षा तथा चालू परीक्षाओं के समयबद्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई है।
बैठक में शामिल नहीं हुए थे कुलपति
दअसल, इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) केके पाठक ने बुधवार 28 फरवरी को विश्वविद्यालयों (university) के कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में कोई भी कुलपति शामिल नहीं हुए। केवल तीन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए थे। जिनके साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। नाम मात्र के लिए हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी (Rekha Kumari) ने की थी।
राजभवन के निर्देश पर बैठक में शामिल नहीं हुए
राजभवन ने कुलपतियों को शिक्षा विभाग की बैठक में जाने की अनुमति नहीं दी थी। जिसके कारण प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय (university) के कुलपति शिक्षा विभाग की बैठक में मौजूद नहीं हुए। राजभवन का निर्देश था कि विश्वविद्यालय के अधिकारी राजभवन के अधीन हैं। तो राजभवन के निर्देश का उन्हें पालन करना होगा।
वेतन रोकने के आदेश को निरस्त किया
सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय (university) या राजभवन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राजभवन ने शिक्षा विभाग के कुलपतियों का वेतन रोकने के आदेश को निरस्त कर दिया और बैंक खातों के संचालन से संबंधित विभाग के आदेश को भी निरस्त कर दिया था। अब होने वाली बैठक में देखना होगा कि राजभवन इस बार कुलपतियों को अनुमति देता है या नहीं।