झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी किया है। धोनी ने आरकेए स्पोर्ट्स के मालिक मिहिर दिवाकर के खिलाफ निचली अदालत में मामला दर्ज कराया था, जिसे दिवाकर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट की पीठ ने मिहिर दिवाकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए धोनी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इस मामले में मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को आरोपित किया गया है।
धोखाधड़ी मामले में धोनी को नोटिस
झारखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी किया है। धोनी ने मिहिर दिवाकर के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धोनी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। मिहिर दिवाकर ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
क्या है मामला?
महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर के बीच 2017 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दिवाकर को धोनी के नाम से एक विश्वस्तर की क्रिकेट अकादमी खोलनी थी। हालांकि, दिवाकर ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया, जिसके कारण धोनी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप है कि दिवाकर ने फ्रेंचाइजी फीस और लाभ का हिस्सा भी नहीं दिया।
कोर्ट ने लिया संज्ञान
सिविल कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या विश्वास और उनकी कंपनी आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को समन जारी किया था। इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई जारी है।
कमलेश सिंह को नहीं मिली जमानत
रांची के जमीन माफिया कमलेश सिंह को जमानत देने से ईडी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कमलेश सिंह 27 जुलाई से जेल में बंद है और उसके खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।