16 साल की लड़की को भगाकर रेप, रायगढ़ कोर्ट ने आरोपी को सुनाया 20 साल कारावास

16 साल की लड़की को भगाकर रेप, रायगढ़ कोर्ट ने आरोपी को सुनाया 20 साल कारावास
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रायगढ़ में नाबालिग से रेप के आरोपी चंद्रभूषण बरैठ को अदालत ने 20 साल जेल और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने जून 2024 में 16 साल की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा लिया था।

Chhattisgarh: जून 2024 में जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े सीपत में रहने वाले चंद्रभूषण उर्फ चुन्नू बरैठ (22) ने 16 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा लिया। लड़की के पिता ने 8 जून 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई और अपने संदेह के आधार पर चंद्रभूषण पर आरोप लगाया।

पिता ने बताया कि उनकी बेटी को रात 11 बजे से 1 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई।

आरोपी और पीड़िता की खोज

जांच में पता चला कि आरोपी और पीड़िता तेलंगाना के सिकंदराबाद के बशीराबाद में हैं। पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों की मदद से वहां पहुंचकर नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।

1 जुलाई को दोनों को रायगढ़ के जूटमिल थाने लाया गया, जहां महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और मामला अदालत में भेजा गया।

अदालत में सुनवाई 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीएससी पोक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया।

चंद्रभूषण बरैठ को 20 साल का कठोर कारावास और 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त 4 महीने की जेल की सजा भुगतनी होगी।

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