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1 जुलाई से नया नियम लागू: बिना आधार कार्ड के नहीं बनेगा PAN कार्ड, जानिए नए बदलाव

1 जुलाई से नया नियम लागू: बिना आधार कार्ड के नहीं बनेगा PAN कार्ड, जानिए नए बदलाव

पैन कार्ड के लिए आधार और उससे लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य हो गया है। 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पहचान सत्यापन भी अब आधार आधारित ही होगा।

Pan Card: 1 जुलाई 2025 से भारत सरकार ने पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पहचान सत्यापन (e-KYC) अब केवल आधार के माध्यम से ही किया जाएगा। यह फैसला सरकार की पारदर्शी और डिजिटल पहचान प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

इस नए नियम के तहत जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे अब पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। साथ ही जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन आवेदन भी रोक दिया जाएगा।

क्यों लाया गया यह बदलाव?

सरकार की मंशा टैक्स चोरी पर लगाम लगाना और आर्थिक प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। आधार से मोबाइल नंबर और पैन को जोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल न कर सके।

पहले पैन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं था, लेकिन अब यह पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पैन बनाने की प्रक्रिया में भी सरलता आएगी, क्योंकि पहचान सत्यापन अब OTP आधारित होगा, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

क्या होगा अगर आधार नहीं है?

अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है और उसे पैन कार्ड बनवाना है, तो सबसे पहले उसे आधार कार्ड बनवाना होगा। आधार कार्ड के बिना अब पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना संभव नहीं है।

सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आपने अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो भी समस्या हो सकती है।

31 दिसंबर 2025 तक करना होगा लिंक

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है।

अगर इस समयसीमा तक लिंकिंग नहीं हुई, तो पैन कार्ड को 'निष्क्रिय' (Inactive) कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस पैन नंबर का कोई वैधानिक प्रयोग नहीं किया जा सकेगा – न तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, न टैक्स रिटर्न दाखिल करने में और न ही किसी सरकारी प्रक्रिया में।

कैसे करें पैन और आधार लिंक?

यदि आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो घबराइए नहीं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  2. होम पेज पर 'Link Aadhaar' का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. अब आपको अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा।
  4. इसके बाद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  5. 'I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें।
  6. अब OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP दर्ज करते ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको 'PAN has been linked successfully' का मैसेज दिखेगा।

आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया

यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको अपने नजदीकी आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) जाना होगा। UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के ज़रिए आप नजदीकी केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नामांकन के लिए आपको पहचान और पते के प्रमाणपत्र की ज़रूरत होगी। कुछ स्वीकृत दस्तावेज़ों की सूची इस प्रकार है:

पहचान के लिए:

  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर आईडी
  • पेंशनर कार्ड
  • राशन कार्ड
  • पैन कार्ड

पते के लिए:

  • बैंक स्टेटमेंट
  • बिजली या पानी का बिल
  • पासपोर्ट
  • वोटर आईडी
  • टेलीफोन बिल

आधार बनवाने के बाद उसमें मोबाइल नंबर जरूर लिंक कराएं, क्योंकि भविष्य में आधार आधारित सभी सेवाओं के लिए OTP आधारित सत्यापन आवश्यक होगा।

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