अयोध्या — चर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म मामले में सपा नेता मोईद अहमद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में देरी हो रही है। मुख्य कारण यह है कि उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला अभी भी लंबित है।
अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद अहमद की जमानत मिलने के बावजूद उनकी रिहाई में देरी हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबित मामलों के कारण रिहाई में विलंब हो रहा है।
मुख्य बिंदु:
मोईद अहमद की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वीकार की थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका अभी भी विचाराधीन है।
जिला न्यायालय ने आरोपित पक्ष की ओर से पीड़िता का बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को तलब करने की अर्जी को खारिज कर दिया।
डीएनए जांच में मोईद अहमद का मिलान नहीं हुआ, जबकि मुख्य आरोपित राजू खान का डीएनए मिलान हो चुका है।
अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।