Pune

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक HC का बड़ा फैसला: RCB को रिपोर्ट देने का आदेश

बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक HC का बड़ा फैसला: RCB को रिपोर्ट देने का आदेश

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर तैयार की गई स्थिति रिपोर्ट (Status Report) की एक प्रति रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और डीएनए इंटरटेनमेंट नेटवर्क्स को उपलब्ध कराए।

IPL 2025: बेंगलुरु में आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) के खिताबी जश्न के दौरान हुई भगदड़ के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस घटना पर तैयार की गई रिपोर्ट को आरसीबी फ्रेंचाइजी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के साथ साझा किया जाए। इस फैसले को लेकर अब आरसीबी को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है।

यह आदेश उस समय आया है जब 3 जून 2025 को आरसीबी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया था। इसी जीत के बाद बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जश्न के दौरान 4 जून को भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी।

राज्य सरकार को झटका, गोपनीय रिपोर्ट तर्क खारिज

कर्नाटक हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सीएम जोशी की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने कहा था कि रिपोर्ट साझा करने से मजिस्ट्रेट जांच और न्यायिक आयोग की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट ने कहा कि यह तर्क अवैध और निराधार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर रखा है कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है, जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता या व्यापक जनहित से हो। इस केस में ऐसा कोई आधार नहीं बनता।

आरसीबी, केएससीए और डीएनए एंटरटेनमेंट को रिपोर्ट सौंपने के आदेश

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े सभी प्रमुख पक्षों को जांच रिपोर्ट की प्रति देना अनिवार्य है। इसमें आरसीबी फ्रेंचाइजी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन सभी पक्षों को मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे जांच में सहयोग कर सकें। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि अगर सरकार इन पक्षों से जानकारी छिपाती है तो यह न केवल असंवैधानिक होगा बल्कि पारदर्शिता के खिलाफ भी जाएगा।

भगदड़ में 11 लोगों की गई थी जान, जश्न बना मातम

गौरतलब है कि आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भव्य जश्न का आयोजन किया गया था। लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण स्टेडियम के बाहर 4 जून को भगदड़ मच गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे।घटना के बाद सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगे। सवाल उठे कि बिना भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम किए इतनी बड़ी भीड़ को क्यों इकट्ठा होने दिया गया।

आरसीबी ने इस साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। यह जीत उनके प्रशंसकों के लिए गर्व और जश्न का मौका थी, लेकिन इस घटना के बाद टीम और फ्रेंचाइजी के लिए यह जीत मुश्किलों का सबब बन गई। फ्रेंचाइजी लगातार कानूनी प्रक्रिया और जांच के घेरे में फंसी हुई है। वहीं आरसीबी ने पहले ही अदालत से मांग की थी कि उन्हें इस हादसे से जुड़ी जांच रिपोर्ट दी जाए ताकि वे अपना पक्ष सही तरीके से रख सकें।

Leave a comment